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Mahoba: अगवा कर दुष्कर्म व धर्म परिवर्तन का प्रयास करने के दोषी को दस वर्ष की कैद, 47 हजार जुर्माना भी लगाया
Tue, 16 May 2023 09:15 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा
Published by: शिखा पांडेय
Updated Tue, 16 May 2023 09:15 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
महोबा जिले में महिला को अगवाकर दुष्कर्म व धर्म परिवर्तन का प्रयास करने के मामले में अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्घ होने पर अभियुक्त को दस वर्ष के कारावास व 47 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। धर्म परिवर्तन के प्रयास के मामले में जिले में यह पहली बार फैसला आया है।
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शहर के एक मोहल्ला निवासी महिला ने वर्ष 2021 में पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके मोहल्ले का ही मुन्ना खां पिछले चार सालों से उसे परेशान करते हुए अश्लील हरकतें करता है। इस दौरान उसने गलत काम भी किया और उसकी गंदी तस्वीरें खींचने के साथ वीडियो भी बना लिया। धमकी दी कि यदि तुम हिंदू से मुसलमान नहीं बनी तो तुम्हारी फोटो और वीडियो वायरल कर दूंगा। 18 फरवरी 2021 को आरोपी उसे अगवाकर उरई में अपनी बहन के यहां ले गया और उसके साथ गलत काम किया। उसकी बहन ने महिला की पिटाई कर नमाज पढ़वाई।
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शिकायत पीड़िता ने दिल्ली में रह रहे अपने पति से की। उसके पिता ने भी कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई। 18 फरवरी से दो मार्च तक मुन्ना उरई में अपनी बहन के यहां उसे रखकर लगातार दुष्कर्म करता रहा और धर्म परिवर्तन का जोर दिया। दो मार्च 2021 को मुन्ना उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गया। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कु. अलका चौधरी ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत ने बताया कि अभियुक्त मुन्ना खां को दस वर्ष के कारावास की सजा और 47 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगी। उन्होंने बताया कि धर्म परिवर्तन प्रयास के मामले में जिले में यह पहली बार फैसला आया है।