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Kanpur News: विवाहिता की हत्या में पति व सास को उम्र कैद

Wed, 08 May 2024 10:45 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Wed, 08 May 2024 10:45 PM IST
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Life imprisonment to husband and mother-in-law for murder of married woman
कानपुर देहात। भोगनीपुर क्षेत्र के हांसेमऊ में करीब साढ़े चार साल पहले मायके से रुपये न लाने पर विवाहिता को उसके पति व सास ने उस पर मिट्टी का तेल डाल जला दिया था। जिससे उसकी मौत हो गई थी। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज प्रथम चंद्रशेखर की अदालत ने विवाहिता की हत्या के अपराध में आरोपी पति व सास को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता विवेक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि घाटमपुर क्षेत्र के रठगांव निवासी सीताराम ने भोगनीपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी पुत्री गुड़िया की शादी आठ साल पहले भोगनीपुर क्षेत्र के गांव हांसेमऊ निवासी सुनील संखवार के साथ हुई थी। सुनील शराब का आदी था। आए दिन लड़ाई झगड़ा करते हुए उसकी पुत्री गुड़िया से मायके से रुपये लाने का दबाव बनाता था। उसके मना करने पर उसे मारता पीटता था। 6 सितंबर 2019 की शाम पति सुनील, ससुर रामशंकर, सास सावित्री, चचिया ससुर उमाशंकर व रामचंद्र ने उसकी पुत्री गुड़िया से मारपीट की और मिट्टी का तेल डाल कर जला दिया। घटना के बाद घर से भाग गए। जानकारी मिलने पर उसने गंभीर अवस्था में गुड़िया को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए पति सुनील व सास सावित्री के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किए थे। वहीं अन्य आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर उनके नाम हटा दिए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम चंद्रशेखर की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी पति व सास को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी सुनील पर दस हजार रुपये व सावित्री पर दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए हैं।
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