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लालपुरा हत्याकांड: प्रेमिका की जमानत अर्जी खारिज, सप्ताह भीतर लगेगी चार्जशीट
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इटावा। पत्नी और बच्चों की हत्या के मामले में पुलिस मुकेश और उसकी प्रेमिका सहित अन्य आरोपियों को दो माह में सजा दिलाने की तैयारी में है। इस सप्ताह चार्जशीट लगाकर पुलिस अपनी पैरवी तेज कर देगी। वहीं हत्यारोपी मुकेश से मिलने उसके परिवार का कोई सदस्य अभी तक नहीं पहुंचा। किसी ने उसकी जमानत अर्जी भी कोर्ट में दाखिल नहीं की है। मुकेश की प्रेमिका को भी कोर्ट ने जमानत नहीं दी है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लालपुरा में 11 नवंबर को मुकेश ने पत्नी रेखा वर्मा, बेटी भव्या, काव्या और बेटे अभीष्ट को नींद गोलियां खिलाकर पहले अधमरा कर दिया था। इसके बाद भोर पहर लगभग चार से पांच बजे के बीच गला घोंटकर हत्या कर दी थी। देर शाम स्टेशन पर जाकर मरुधर ट्रेन के आगे ट्रैक पर लेट गया था। पुलिस ने आरोपी को वहां से हिरासत में लेकर दूसरे दिन जेल भेज दिया था। इसके बाद पुलिस ने मुकेश की प्रेमिका स्वाती सोनी को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
मुकेश के भाई की जमानत याचिका पुलिस पहले ही खारिज करा चुकी है। मुकेश की तरफ से किसी ने जमानत अर्जी दाखिल नहीं की है और न ही कोई उससे मिलने जेल पहुंचा। मुकेश की प्रेमिका स्वाती के वकील ने डीजे कोर्ट में जमानत अर्जी दी थी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक भीमसेन पौनियां ने बताया कि दोनों पक्षाें की बहस सुनने के बाद स्वाती की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। उन्होंने आगे बताया कि इसी सप्ताह कोर्ट में आरोप पत्र पेश करके चार्जशीट लगा देंगे। करीब दो माह में इस मामले में आरोपियों को सजा दिलाने पैरवी और तेज कर देंगे।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लालपुरा में 11 नवंबर को मुकेश ने पत्नी रेखा वर्मा, बेटी भव्या, काव्या और बेटे अभीष्ट को नींद गोलियां खिलाकर पहले अधमरा कर दिया था। इसके बाद भोर पहर लगभग चार से पांच बजे के बीच गला घोंटकर हत्या कर दी थी। देर शाम स्टेशन पर जाकर मरुधर ट्रेन के आगे ट्रैक पर लेट गया था। पुलिस ने आरोपी को वहां से हिरासत में लेकर दूसरे दिन जेल भेज दिया था। इसके बाद पुलिस ने मुकेश की प्रेमिका स्वाती सोनी को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
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मुकेश के भाई की जमानत याचिका पुलिस पहले ही खारिज करा चुकी है। मुकेश की तरफ से किसी ने जमानत अर्जी दाखिल नहीं की है और न ही कोई उससे मिलने जेल पहुंचा। मुकेश की प्रेमिका स्वाती के वकील ने डीजे कोर्ट में जमानत अर्जी दी थी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक भीमसेन पौनियां ने बताया कि दोनों पक्षाें की बहस सुनने के बाद स्वाती की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। उन्होंने आगे बताया कि इसी सप्ताह कोर्ट में आरोप पत्र पेश करके चार्जशीट लगा देंगे। करीब दो माह में इस मामले में आरोपियों को सजा दिलाने पैरवी और तेज कर देंगे।
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