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कुलदीप सेंगर प्रकरण: दुष्कर्म पीड़िता के चाचा की छह मुकदमों में वीडियो कॉफ्रेंसिग से हुई पेशी

Fri, 17 Jan 2020 08:23 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Fri, 17 Jan 2020 08:23 PM IST
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Kuldeep Sengar Case: Video conferencing in six cases of misdeed victim's uncle
उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता का चाचा (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
उन्नाव के कुलदीप सेंगर प्रकरण में दुष्कर्म पीड़िता के चाचा की शुक्रवार को विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन पांच मुकदमों में तिहाड़ जेल से वीडियो कॉफ्रेेंसिंग से सुनवाई पेशी हुई। एसीजेएम तृतीय के न्यायालय में चल रहे फर्जी टीसी प्रकरण व सीजेएम न्यायालय में चल रहे सफेदा प्रकरण में गवाह न आने से सुनवाई नहीं हो सकी।
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सभी मुकदमों में अगली पेशी तारीख 22 जनवरी तय की गई है। दुष्कर्म पीड़िता के चाचा के छह मुकदमों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हुई। एडीजे षष्ठ अहसान उल्ला खां के न्यायालय में विचाराधीन विधायक पक्ष की ओर से दर्ज कराए गए प्राणघातक हमले के मुकदमे में विवेचक के न आने से सुनवाई टल गई। सीजेएम विराट सक्सेना के न्यायालय में चल रहे न्यायिक अभिलेखों में सफेदा लगाने के प्रकरण मामले में गवाहों के न आने से गवाही पूरी नहीं हो पाई।
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एसीजेएम तृतीय प्रमोद कुमार के न्यायालय में विचाराधीन सीबीआई के गवाह की मौत के बाद उसे जहर देकर मारने की झूठी सूचना देने जिससे पुलिस को कब्र खुदवाकर पोस्टमार्टम कराने के लिए मजबूर होने के मुकदमे में विवेचक बलराम यादव से जिरह हुई। पीड़िता के उम्र संबंधी फर्जी प्रपत्र देने के मामले में भी गवाहों के न आने से गवाही पूरी नहीं हो पाई।

न्यायिक मजिस्ट्रेट शमीना जमील के न्यायालय में पीड़िता के चाचा व उनकी पत्नी (अब मृत) पर दर्ज मानहानि के मुकदमे में रायबरेली पुलिस ने मृत्यु आख्या प्रस्तुत की। इन सभी मुकदमों में सुनवाई पेशी के लिए अगली तारीख 22 जनवरी दी गई है। आरोपी के अधिवक्ता अजेंद्र अवस्थी ने बताया कि 22 जनवरी को सभी मामलों की सुनवाई होगी।

चाचा पर एक और मुकदमे में आरोप पत्र दाखिल
दुष्कर्म पीड़िता के चाचा व उसकी पत्नी पर 1 नवंबर 2017 को विधायक पक्ष ने माखी थाने में अवैध वसूली, आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में मानहानि की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोप पत्र तैयार कर एसीजेएम तृतीय कोर्ट में दाखिल किए। एसीजेएम प्रमोद कुमार ने आरोपी चाचा को 22 जनवरी को न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
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