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किडनी कांड: अवैध अंग प्रत्यारोपण मामले में आरोपी जुनैद खान की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 28 Jun 2019 01:09 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Fri, 28 Jun 2019 01:09 AM IST
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kidney scandal accused junaid Bail application dismissed
प्रतिकात्मक तस्वीर

किडनी कांड में आरोपी गुलाम जुनैद खान की जमानत अर्जी अपर जिला जज प्रथम रजत सिंह जैन ने खारिज कर दी है। जुनैद 15 अप्रैल से जेल में है। उस पर वादी मुकदमा संगीता को नौकरी का झांसा देकर गाजियाबाद ले जाने, वहां होटल में रुकवाने, उसका मेडिकल कराने और आधार कार्ड बदलवाकर किडनी देने का दबाव बनाने का आरोप है।

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जुनैद के चंगुल से बचकर कानपुर लौटी संगीता ने रैकेट से जुड़े लोगों के खिलाफ बर्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जुनैद की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार शुक्ला ने संगीता और उसके पति पर ही अंग प्रत्यारोपण का धंधा चलाने और भंडाफोड़ होने पर पुलिस से मिलकर जुनैद को झूठा फंसाने का तर्क रखा था।
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मामले की गंभीरता और केस डायरी देखने के बाद कोर्ट ने जुनैद की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसी माह पीएसआरआई दिल्ली के सीईओ डॉ. दीपक शुक्ला और फोर्टिस हॉस्पिटल की कोआर्डिनेटर सोनिका डबास की भी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। किडनी कांड के चार आरोपियों टी राजकुमार राव, शमशाद अली, गौरव मिश्रा और शैलेश सक्सेना को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। 

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