पिता बना जल्लाद: बेटे ने दी गवाही- मेरी आंखों के सामने मां का गला दबाकर मारा, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
Kanpur News: कानपुर में 15 साल के बेटे की कोर्ट में दी गई गवाही, जिसमें उसने शराबी पिता द्वारा मां की गला दबाकर हत्या करने की बात बताई। इसके आधार पर अपर जिला जज 14 ने आरोपी पति को उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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कानपुर में मां को इंसाफ दिलाने के लिए बेटे ने अपने पिता के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। बताया कि बाप ने उसकी आंखों के सामने मां की गला दबाकर हत्या कर दी थी। अपर जिला जज 14 ने पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इटावा निवासी ऋषि कुमार बर्रा थाने में सात अगस्त 2021 को बहनोई अर्जुन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
बताया था कि बहन प्रीती की शादी बर्रा के पिपौरी गांव निवासी अर्जुन सिंह से हुई थी। अर्जुन शराब का आदी था। अर्जुन और प्रीती का एक बेटा ईशू है। शादी के 18 साल बाद भी अर्जुन प्रीती को मारता था। छह अगस्त 2021 की रात को अर्जुन शराब के नशे में घर पहुंचा और प्रीती को मारने लगा।15 साल के बेटे ईशू ने विरोध किया, तो उसे भी गालियां दीं।
बेटे ने विरोध किया, तो उसे भी गालियां दीं
प्रीती की गला दबाकर हत्या कर दी। ईशू ने घटना की सूचना अपने मामा ऋषि को दी। अभियोजन की ओर से मृतका के भाई ऋषि, बहन निशा, बेटे ईशू व चचेरे भाई आकाश समेत नौ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अर्जुन को दोषी मानकर सजा सुनाई।
जान निकलने तक दबाए रहा गला
बेटे ईशू ने बताया कि घटना की रात वह सो गया था। पिता शराब के नशे में घर आए और मां को मारने लगे। मां की चीख सुनकर उसकी नींद खुल गई तो वह मां को बचाने पहुंचा लेकिन पिता उसे भी गालियां देने लगे। छोटा होने के कारण वह मां को बचा नहीं सका और पिता ने तब तक मां का गला दबाए रखा जब तक उनकी जान नहीं निकल गई।