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Kanpur: मुकदमों में सुनवाई के लिए पत्नी संग कोर्ट पहुंचे इरफान, रंगदारी के एक मुकदमे में विवेचक ने दी गवाही
Wed, 08 Oct 2025 10:46 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Wed, 08 Oct 2025 10:46 PM IST
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पत्नी संग कोर्ट पहुंचे इरफान
- फोटो : अमर उजाला
जेल से छूटने के बाद बुधवार को पहली बार दो मुकदमों की सुनवाई के दौरान पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी अपनी पत्नी और वर्तमान विधायक नसीम सोलंकी के साथ कोर्ट पहुंचे। एमपीएमएलए लोअर कोर्ट में नसीम आरिफ और अकील अहमद द्वारा दर्ज कराए गए रंगदारी से संबंधित मुकदमों की सुनवाई हुई। नसीम के मुकदमे में अगली सुनवाई 28 को जबकि अकील के मुकदमे में अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।
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बेकनगंज के कंघी मोहाल निवासी मो.नसीम आरिफ ने 6 दिसंबर 2022 को जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसके प्लाट पर कब्जा कर लेने और रंगदारी मांगने का आरोप है। मुकदमे में इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, मो.आसिफ और शब्बर हुसैन आरोपी हैं। इस मुकदमे में गवाही होनी थी लेकिन गवाह के कोर्ट न आने के कारण 28 अक्टूबर की तारीख कोर्ट ने तय कर दी। वहीं अनवरगंज फूलवाली गली निवासी अकील अहमद ने जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें गुंडा टैक्स वसूली और जान माल की धमकी देने का आरोप है। इसमें इरफान, रिजवान और पूर्व पार्षद मुर्सलीन खां उर्फ भोलू आरोपी हैं। इस मुकदमे में विवेचक सभाजीत मिश्रा की कोर्ट में गवाही हुई। अभियुक्तों की ओर से जिरह के लिए समय की मांग की गई जिस पर कोर्ट ने 29 अक्टूबर की तारीख तय कर दी।
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