फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur If the transfer fee is reduced 4.55 lakh people will get relief nagar nigam  meeting will held on 28th

Kanpur: नामांतरण शुल्क घटा तो 4.55 लाख लोगों को राहत, नगर निगम सदन की बैठक 28 को, शामिल होंगे कई प्रस्ताव

Sat, 24 May 2025 10:17 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sat, 24 May 2025 10:17 AM IST
सार

Kanpur News: नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि शासन ने सभी नगर निगमों, नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों को स्थानीय सदन में इस प्रारूप को रखने का आदेश दिया है। इसे सदन में रखा जाएगा। सदन के फैसले से शासन को अवगत कराया जाएगा।

विज्ञापन
Kanpur If the transfer fee is reduced 4.55 lakh people will get relief nagar nigam  meeting will held on 28th
कानपुर नगर निगम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर नगर निगम सदन की बैठक 28 मई को बुलाई गई है। इसमें नामांतरण शुल्क कम करने के लिए शासन की तरफ से तैयार की गई उप विधि का प्रारूप रखा जाएगा। सदन की मुहर लगने के बाद शासन इस संबंध में उपविधि लागू करेगा। बैठक के एजेंडे में कई अन्य प्रस्ताव शामिल किए जाएंगे।

विज्ञापन

नगर निगम के सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। स्थानीय नगर निगम आवासीय या व्यावसायिक भवन का नामांतरण करते समय उसकी कीमत का एक प्रतिशत नामांतरण शुल्क लेता है। इतना ज्यादा नामांतरण शुल्क प्रदेश के किसी अन्य नगर निगम में नहीं लिया जाता।

विज्ञापन

नामांतरण शुल्क कम करने पर जोर
अमर उजाला ने पिछले साल यह मामला उठाया। एमएलसी अरुण पाठक ने नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात, नगर विकास मंत्री एके शर्मा से लेकर मुख्यमंत्री तक के सामने यह मामला उठाते हुए नामांतरण शुल्क कम करने पर जोर दिया।

जारी किया उप विधि का प्रारूप
शासन ने नौ मई को सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में एक समान नामांतरण शुल्क लागू करने के लिए उप विधि का प्रारूप जारी किया। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि शासन ने सभी नगर निगमों, नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों को स्थानीय सदन में इस प्रारूप को रखने का आदेश दिया है।

विज्ञापन

पूरे प्रदेश में लागू होगी उपविधि
इसे सदन में रखा जाएगा। सदन के फैसले से शासन को अवगत कराया जाएगा। शासन ने नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों से भी आपत्तियां और सुझाव भी मांगे हैं। शासन स्तर पर गठित कमेटी इन पर विचार-विमर्श करेगी। इसके बाद नामांतरण शुल्क के लिए उपविधि बनेगी, जो पूरे प्रदेश में लागू होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed