Kanpur: नामांतरण शुल्क घटा तो 4.55 लाख लोगों को राहत, नगर निगम सदन की बैठक 28 को, शामिल होंगे कई प्रस्ताव
Kanpur News: नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि शासन ने सभी नगर निगमों, नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों को स्थानीय सदन में इस प्रारूप को रखने का आदेश दिया है। इसे सदन में रखा जाएगा। सदन के फैसले से शासन को अवगत कराया जाएगा।
विस्तार
कानपुर नगर निगम सदन की बैठक 28 मई को बुलाई गई है। इसमें नामांतरण शुल्क कम करने के लिए शासन की तरफ से तैयार की गई उप विधि का प्रारूप रखा जाएगा। सदन की मुहर लगने के बाद शासन इस संबंध में उपविधि लागू करेगा। बैठक के एजेंडे में कई अन्य प्रस्ताव शामिल किए जाएंगे।
नगर निगम के सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। स्थानीय नगर निगम आवासीय या व्यावसायिक भवन का नामांतरण करते समय उसकी कीमत का एक प्रतिशत नामांतरण शुल्क लेता है। इतना ज्यादा नामांतरण शुल्क प्रदेश के किसी अन्य नगर निगम में नहीं लिया जाता।
नामांतरण शुल्क कम करने पर जोर
अमर उजाला ने पिछले साल यह मामला उठाया। एमएलसी अरुण पाठक ने नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात, नगर विकास मंत्री एके शर्मा से लेकर मुख्यमंत्री तक के सामने यह मामला उठाते हुए नामांतरण शुल्क कम करने पर जोर दिया।
जारी किया उप विधि का प्रारूप
शासन ने नौ मई को सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में एक समान नामांतरण शुल्क लागू करने के लिए उप विधि का प्रारूप जारी किया। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि शासन ने सभी नगर निगमों, नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों को स्थानीय सदन में इस प्रारूप को रखने का आदेश दिया है।
पूरे प्रदेश में लागू होगी उपविधि
इसे सदन में रखा जाएगा। सदन के फैसले से शासन को अवगत कराया जाएगा। शासन ने नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों से भी आपत्तियां और सुझाव भी मांगे हैं। शासन स्तर पर गठित कमेटी इन पर विचार-विमर्श करेगी। इसके बाद नामांतरण शुल्क के लिए उपविधि बनेगी, जो पूरे प्रदेश में लागू होगी।