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कानपुर देहात : लूट के अभियुक्त को छह साल का कठोर कारावास
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कानपुर देहात। डेरापुर थाना क्षेत्र के फत्तेपुर गांव के पास छह साल पहले तमंचा लगाकर दंपती को लूटने के मामले में अभियुक्त को छह साल का कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड सजा की सुनाई गई है। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही थी।
गहिलापुर मंगलपुर के रहने वाले प्रेमबाबू व उसकी पत्नी सुनीता के साथ 23 फरवरी 2015 में डेरापुर के फत्तेपुर गांव के पास लूट की घटना हुई थी। दोनों बाइक से मुंगीसापुर से घर लौट रहे थे। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट सुधाकर राय की अदालत में चल रही थी।
पुलिस ने प्रयागपुर मंगलपुर के शीपू व इसके साथी आदेश उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर दोनों पर आरोप पत्र दाखिल किए थे। सुनवाई के दौरान 12 जुलाई 2018 को आदेश की पत्रावली अलग कर दी गई। वहीं शीपू पर आरोप तय किए गए।
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कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शीपू को लूट के अपराध का दोषी पाया। बुधवार को कोर्ट ने शीपू को छह साल का कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि अर्थदंड न देेने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। (संवाद)
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गहिलापुर मंगलपुर के रहने वाले प्रेमबाबू व उसकी पत्नी सुनीता के साथ 23 फरवरी 2015 में डेरापुर के फत्तेपुर गांव के पास लूट की घटना हुई थी। दोनों बाइक से मुंगीसापुर से घर लौट रहे थे। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट सुधाकर राय की अदालत में चल रही थी।
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पुलिस ने प्रयागपुर मंगलपुर के शीपू व इसके साथी आदेश उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर दोनों पर आरोप पत्र दाखिल किए थे। सुनवाई के दौरान 12 जुलाई 2018 को आदेश की पत्रावली अलग कर दी गई। वहीं शीपू पर आरोप तय किए गए।
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कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शीपू को लूट के अपराध का दोषी पाया। बुधवार को कोर्ट ने शीपू को छह साल का कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि अर्थदंड न देेने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। (संवाद)