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कानपुर देहात : दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास, साक्ष्यों के अभाव में सास दोषमुक्त

Thu, 31 Mar 2022 01:18 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 31 Mar 2022 01:18 AM IST
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Kanpur Dehat : Husband gets life imprisonment for dowry death, mother-in-law acquitted due to lack of evidence
कानपुर देहात। सिकंदरा थाना क्षेत्र के मिरगांव में दहेज के लिए आठ साल पहले विवाहित की हत्या के मामले में कोर्ट ने उसके पति को दोषी पाया है। बुधवार को मृतका के पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं साक्ष्यों के अभाव में सास को दोषमुक्त कर दिया गया। मामले की सुनवाई एडीजे एफटीसी 14वां वित्त आयोग की कोर्ट में चल रही थी।
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मिरगांव गांव में 18 सितंबर 2014 को अमन कुमार कटियार की पत्नी शिल्पी की हत्या कर दी गई थी। मृतका के पिता किदवई नगर पुखरायां निवासी राममनोहर ने दहेज के लिए पुत्री की हत्या कर शव फांसी में लटकाने की रिपोर्ट पति, सास, ननद-नंदोई व बाबा के खिलाफ दर्ज कराई थी।
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मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट 14 वां वित्त आयोग निजेंद्र कुमार की अदालत में चल रही थी। विवेचक ने पति, सास व बाबा के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया था। सुनवाई के दौरान ही बाबा की मौत हो चुकी है।
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वहीं कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में सास रानी देवी को दोषमुक्त कर दिया। पति अमन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय द्वितीय व शशिभूषण सिंह ने बताया कि आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
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