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Kanpur: संपत्ति हड़पने के लिए मृत महिला को जिंदा दिखाया, आठ पर रिपोर्ट
Tue, 06 Jan 2026 11:25 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Tue, 06 Jan 2026 11:25 PM IST
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कल्याणपुर थाना
- फोटो : अमर उजाला
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कल्याणपुर के बारासिरोही में कुछ लोगों पर कूटरचित दस्तावेजों के सहारे संपत्ति हड़पने के लिए मृत महिला की जगह दूसरी को दिखाकर फर्जी बैनामा करवाने का आरोप लगा है। उच्चाधिकारियों के आदेश पर मंगलवार को मृत महिला के बेटे ने कोतवाली में आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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गाजियाबाद के नेहरु नगर निवासी अनुराग गाेयल ने दर्ज रिपोर्ट में आरोप लगाया कि वर्ष 2014-15 में अमित सिंह ने रवि पटेल को फर्जी तरीके से दिव्यांश गोयल बनाकर जमीन बेची। जमीन का कुछ हिस्सा बारासिरोही के विपिन मिश्रा को भी बेचा गया। विपिन को फर्जीवाड़े की जानकारी हुई तो उन्होंने वर्ष 2020 में अनुराग गाेयल और उनके पिता राधेलाल को बताया। राधेलाल ने वर्ष 2020 में कल्याणपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके बाद अमित सिंह को जेल भेजा गया। आरोप है कि अमित सिंह ने मूल बैनामा प्रस्तुत नहीं किया और न ही खरीदार राधा गुप्ता पुलिस या कोर्ट के समक्ष मूल दस्तावेज लेकर उपस्थित हुईं। उनके अनुसार वर्ष 1982 में माता-पिता कानपुर से गाजियाबाद चले गए और वर्ष 2020 तक वहीं रहे। वर्ष 1989 में किसी भी प्रकार का बैनामा किया जाना असंभव है। आरोप है कि मैकराबर्टगंज निवासी राजेश कुमार गुप्ता, बिरहाना रोड निवासी प्रशांत दमेले व रमेश चंद्र गुप्ता ने साजिशन किसी एक महिला को सुशीला गोयल बनाकर कूटरचित रजिस्ट्री करा दी। वर्ष 2017 व 2020 में उन लोगों ने तहसीलदार न्यायालय में दाखिल खारिज के लिए वाद दाखिल किया लेकिन मूल बैनामा प्रस्तुत न कर पाने के कारण सभी वाद खारिज हो गए। नवंबर 2022 में पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई।
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कोतवाली इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद पांडेय ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर राधा गुप्ता, राजेश कुमार गुप्ता, प्रशांत दमेले, रमेश चंद्र गुप्ता, अमित सिंह, प्रताप सिंह, अमर सिंह यादव, अजय राठौर के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज का इस्तेमाल करने और षडयंत्र रचने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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