फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Case registered against Councilor Pawan and 10 others for assault over refusal to pay donation

Kanpur: चंदा न देने पर मारपीट में पार्षद पवन समेत 11 के खिलाफ रिपोर्ट, कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

Wed, 22 Jul 2026 10:54 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 22 Jul 2026 10:54 PM IST
विज्ञापन
Kanpur: Case registered against Councilor Pawan and 10 others for assault over refusal to pay donation
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
नेहरूनगर के चर्चित पार्षद पवन गुप्ता और उनके 10-12 साथियों के खिलाफ नजीराबाद थाने में कोर्ट के आदेश पर मारपीट और एससी-एसटी का मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि होली मिलन समारोह का चंदा न देने पर पार्षद और उनके साथियों ने मारपीट कर ढाई हजार रुपये छीन लिए थे। नजीराबाद इंस्पेक्टर पवन कुमार ने बताया कि मामला 2024 का है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन


अशोकनगर निवासी आकाश ने एफआईआर में बताया कि 29 मार्च 2024 में जब वह केसा चौराहे पर स्थित अपनी पान की दुकान बंद कर घर जा रहा थे। तभी पार्षद और उनके साथियों हरिओम, आशीष, अजय, मयंक गुप्ता, पंकज गुप्ता, मुकेश गौतम, मिथुन व दो-तीन अज्ञात लोगों ने उसे रोका। जबरन 31 मार्च 2024 को पार्क में होने वाले होली मिलन समारोह का चंदा मांगने लगे। चंदा देने से इन्कार किया तो सभी ने लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया। बचाव में आए उसके भाई को भी पीटा। आकाश के मुताबिक पुलिस से लेकर सीएम पोर्टल तक शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इंस्पेक्टर ने बताया कि वादी को बुलाकर उससे पूछताछ के बाद जांच शुरू की जाएगी। वहीं, दूसरी ओर पार्षद का कहना है कि मामला पेशबंदी और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed