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Kanpur: बैंक ऑफ इंडिया के जनसूचना अफसरों पर लगा दस हजार का जुर्माना, जानिए क्यों की गई कार्रवाई
Mon, 26 Jun 2023 07:17 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Mon, 26 Jun 2023 07:17 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
जनसूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत मांगी गई सूचना न देने पर केंद्रीय सूचना आयोग ने बैंक ऑफ इंडिया कानपुर के जनसूचना अफसरों पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। मामले में आरटीआई कार्यकर्ता ने चार साल पहले प्रार्थना पत्र देकर जानकारी मांग थी।
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आरटीआई कार्यकर्ता चयन घोष चौधरी ने 10 जनवरी 2020 को चार बिंदुओं पर बैंक ऑफ इंडिया कानपुर जोनल ऑफिस से सूचना मांगी थी। इसमें बैंक के कानपुर जोनल ऑफिस के तहत पैनल के अधिवक्ताओं की सूची, 2015 से सूचना देने की तारीख तक के पैनल अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए बिल की प्रमाणित कॉपी और बैंक क्या किसी इंप्लायर एसोसिएशन की सदस्य है यदि हां तो उस एसोसिएशन का पंजीकृत पता समेत अन्य जानकारी मांग थी।
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तत्कालीन सूचना अधिकारी (उप आंचलिक प्रबंधक) अखिलेश कुमार गुप्ता ने सूचना देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद घोष ने अपीलीय अधिकारी प्रथम के यहां 20 फरवरी 2020 को अपील दाखिल की। अपील को बैंक के प्रथम अपीलीय अधिकारी ने 21 मार्च को निरस्त कर सूचना अधिकारी के आदेश को यथावत रखा। इसके बाद कार्यकर्ता ने केंद्रीय सूचना आयोग में 15 जून 2020 को अपील की। केंद्रीय सूचना आयोग ने 12 जुलाई 2022 को पहली सुनवाई में बैंक के तत्कालीन सूचना अधिकारी अखिलेश कुमार गुप्ता और वर्तमान सूचना अधिकारी मनोज कुमार सिंह के उपस्थित न होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। आयोग ने पैनल अधिवक्ताओं की सूची वेबसाइट पर और सूचना मांगने वाले को भी देने का आदेश दिया लेकिन बैंक ने आदेश नहीं माना। 25 मई 2023 को अंतिम सुनवाई में दोनों अफसरों को उपस्थित होने का आदेश दिया पर अफसर नहीं आए।
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22 जून को सूचना आयुक्त सुरेश चंद्रा ने बैंक के उप आंचलिक प्रबंधक मनोज कुमार सिंह (वर्तमान जन सूचना अधिकारी), अखिलेश कुमार गुप्ता (तत्कालीन जन सूचना अधिकारी) की सैलरी से अलग-अलग पांच हजार रुपये काटकर केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली को एक अगस्त 2023 तक 10 हजार का डिमांड ड्राफ्ट से भेजने का आदेश दिया है। बैंक के पैनल अधिवक्ताओं की लिस्ट को पब्लिक डोमेन में डालने का आदेश भी जारी किया है। वी बैंकर्स के राष्ट्रीय संयोजक कमलेश चतुर्वेदी ने कहा कि मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग से बैंक ऑफ इंडिया प्रबंधन के भ्रष्टाचार की शिकायत की जाएगी।