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Kanpur: विकास दुबे को असलहा सप्लाई करने वाले बबलू मुसलमान को पांच साल की कैद

Thu, 24 Jul 2025 09:52 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Thu, 24 Jul 2025 09:52 PM IST
सार

विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आर्म्स एक्ट के दोषी पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। बजरिया पुलिस ने अगस्त 2020 में तमंचा व कारतूस संग गिरफ्तार किया था।

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Kanpur: Bablu Muslim, who supplied arms to Vikas Dubey, sentenced to five years in prison
विकास दुबे (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दुर्दांत अपराधी विकास दुबे और उसके साथियों को असलहा सप्लाई करने वाले बबलू मुसलमान उर्फ इस्लाम बेग को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुमुदलता त्रिपाठी ने पांच साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक माह की कैद और भुगतनी होगी। बिकरू कांड के बाद बबलू शहर में ही छिपकर रह रहा था। पुलिस ने उस पर 25 हजार का इनाम घोषित किया था।
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बबलू मुसलमान को बजरिया पुलिस ने बिकरू कांड के बाद 26 अगस्त 2020 को 315 बोर के तमंचे और दो कारतूस के साथ शास्त्रीनगर स्थित काली मठिया चौराहे से गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था
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बजरिया थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी राममूर्ति यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि रात 12 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि चौबेपुर थाने में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या, हत्या के प्रयास, बलवा, षड्यंत्र रचने से संबंधित मुकदमे में फरार चल रहा इस्लाम बेग उर्फ बबलू मुसलमान शास्त्रीनगर स्थित काली मठिया चौराहे के पास एक पान की दुकान पर खड़ा है। पुलिस ने घेराबंदी कर बबलू को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने स्वीकार किया था कि वह विकास दुबे को असलहा सप्लाई करता था। अभियोजन की ओर से दस गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने बबलू को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी मानकर सजा सुनाई।
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