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कानपुर: मामी ने अपने भाई से कराया नाबालिग का निकाह, बाल विवाह अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज
Thu, 24 Sep 2026 11:49 PM IST
Shikha Pandey
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: Shikha Pandey
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:49 PM IST
सार
नाबालिग का निकाह कराने का मामला सामने आया है। किशोरी राजकीय बाल संरक्षण गृह से मामा-मामी के संरक्षण में भेजी गई थी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
राजकीय बाल संरक्षण गृह से मामा-मामी के संरक्षण में भेजी गई 17 वर्षीय किशोरी का 10 मई 2026 को उसकी मामी ने अपने भाई से निकाह करा दिया। बेकनगंज पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता शालिनी वाल्टर की तहरीर पर बेकनगंज के नाजिरबाग निवासी मामा, मामी और उसके भाई के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
विनोबानगर निवासी फ्रीडम फर्म एनजीओ की सामाजिक कार्यकर्ता शालिनी वाल्टर ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि किशोरी के पिता का देहांत हो चुका है। किशोरी पहले राजकीय बालिका गृह में रह रही थी। सीडब्ल्यूसी के आदेश पर उसे मामा-मामी के संरक्षण में भेजा गया था। आरोप है कि मामी ने अपने भाई निवासी चंदारी से 10 मई को किशोरी का निकाह करा दिया। निकाह के समय किशोरी की उम्र 17 वर्ष थी। जानकारी होने पर किशोरी को सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश कराया गया। समिति ने संरक्षण की स्थिति की समीक्षा की। उपयुक्त अभिभावक उपलब्ध न होने पर किशोरी को दोबारा राजकीय बाल गृह बालिका यूनिट-2, नवाबगंज भेज दिया गया। बेकनगंज थानाप्रभारी मो. मतीन का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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विनोबानगर निवासी फ्रीडम फर्म एनजीओ की सामाजिक कार्यकर्ता शालिनी वाल्टर ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि किशोरी के पिता का देहांत हो चुका है। किशोरी पहले राजकीय बालिका गृह में रह रही थी। सीडब्ल्यूसी के आदेश पर उसे मामा-मामी के संरक्षण में भेजा गया था। आरोप है कि मामी ने अपने भाई निवासी चंदारी से 10 मई को किशोरी का निकाह करा दिया। निकाह के समय किशोरी की उम्र 17 वर्ष थी। जानकारी होने पर किशोरी को सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश कराया गया। समिति ने संरक्षण की स्थिति की समीक्षा की। उपयुक्त अभिभावक उपलब्ध न होने पर किशोरी को दोबारा राजकीय बाल गृह बालिका यूनिट-2, नवाबगंज भेज दिया गया। बेकनगंज थानाप्रभारी मो. मतीन का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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