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ज्योति हत्याकांड: सेशन कोर्ट में पीयूष की जमानत अर्जी दाखिल, पत्नी का गला काट बेरहमी से की थी हत्या

Mon, 01 Jun 2020 08:22 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Mon, 01 Jun 2020 08:22 PM IST
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jyoti murder case kanpur: Piyush's bail application filed in session court
मृतका ज्योति एवं आरोपी पति पियूष - फोटो : amar ujala
कानपुर के चर्चित ज्योति हत्याकांड के मुख्य आरोपी पीयूष श्यामदासानी की जमानत अर्जी उनके अधिवक्ता सईद नकवी की ओर से सोमवार को सत्र न्यायालय (सेशन कोर्ट) में दाखिल कर दी गई। हाईकोर्ट के आदेश पर ऑनलाइन जमानत अर्जियां ही स्वीकार की जा रही हैं और 48 घंटे बाद सुनवाई का नियम है।
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इसके अनुसार बुधवार या गुरुवार को अर्जी पर सुनवाई हो सकती है। स्वरूप नगर पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर मोबाइल सिम खरीदे जाने के मामले में धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने व षड्यंत्र की धाराओं में पीयूष, उसकी कथित प्रेमिका मनीषा मखीजा व गजेंद्र सिंह के खिलाफ वर्ष 2014 में ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
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अधिवक्ता सईद नकवी ने बताया कि इस मामले में 18 दिसंबर 2014 को गजेंद्र और 22 जून 2015 को मनीषा को जमानत मिल चुकी है। तब पीयूष ने इस मामले में जमानत अर्जी दाखिल नहीं की थी।

विगत दिनों हाईकोर्ट से पीयूष को पैरोल मिलने के बाद इस मुकदमे में जमानत अर्जी निचली अदालत में दाखिल की गई थी लेकिन अजमानतीय व उम्रकैद से दंडनीय अपराध होने के चलते स्पेशल सीजेएम ने 30 मई को जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

खारिजा आदेश मिलने के बाद सत्र न्यायालय में ऑनलाइन जमानत अर्जी दाखिल की गई है। मालूम हो कि 27 जुलाई 2014 को बिस्कुट व्यापारी ओमप्रकाश श्यामदासानी की बहू ज्योति श्यामदासानी की गला रेतकर हत्या हुई थी। उसकी लाश पनकी थाना क्षेत्र में एक कार में मिली थी। इसमें ज्योति के पति पीयूष पर प्रेमिका के चक्कर में पत्नी की हत्या करवाने का आरोप लगा है। पीयूष को अब तक जमानत नहीं मिल सकी जिसके चलते वह छह साल से जेल में है।
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