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Jajmau Arson: इरफान सोलंकी का फैसला पांचवीं बार फिर टला, कोर्ट ने अब छह अप्रैल का दिन किया नियत

Thu, 04 Apr 2024 01:28 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Thu, 04 Apr 2024 01:28 PM IST
सार

Kanpur News: 28 मार्च को अदालत ने आदेश पूरा न लिखे जा पाने के कारण फैसले के लिए चार अप्रैल की तारीख नियत कर दी थी। गुरुवार को फिर कोर्ट ने फैसले के लिए छह अप्रैल की तारीख दोबारा सुनवाई के लिए नियत कर दी है।

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Jajmau Arson, Irfan Solankis decision postponed again for the fifth time, the court has now fixed April 6
इरफान सोलंकी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में फैसला पांचवीं बार फिर टल गया है। एमपीएमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने दोबारा सुनवाई के लिए छह अप्रैल की तारीख नियत कर दी है। जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक प्लॉट में रहने वाली नजीर फातिमा के घर में सात नवंबर 2022 को आग लग गई थी।

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मामले में इरफान, रिजवान, मो. शरीफ, शौकत अली व इजराइल आटे वाला के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। इरफान के अलावा रिजवान, शौकत अली व इसराइल आटे वाला कानपुर जेल में ही बंद हैं। वहीं, जमानत मिलने के बाद मोहम्मद शरीफ की जेल से रिहाई हो चुकी है। अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस  एक मार्च को पूरी हो गई थी।
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इसके बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 14 मार्च की तारीख नियत की थी। 14 को शरीफ और शौकत को नई जमानतें दाखिल करने के लिए समय दिया गया था और 19 मार्च की तारीख नियत कर दी गई थी। 19 मार्च को न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण फैसला टल गया था और 22 मार्च की तारीख फैसले के लिए नियत की गई थी।

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छह अप्रैल की तारीख सुनवाई के लिए नियत
बहस सुनने के बाद 14 दिन में फैसला न सुना पाने के कारण फाइल दोबारा बहस पर चली गई थी और 22 मार्च को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दोबारा संक्षिप्त बहस सुनकर फैसले के लिए 28 मार्च की तारीख नियत की थी। 28 मार्च को अदालत ने आदेश पूरा न लिखे जा पाने के कारण फैसले के लिए चार अप्रैल की तारीख नियत कर दी थी। गुरुवार को फिर कोर्ट ने फैसले के लिए छह अप्रैल की तारीख दोबारा सुनवाई के लिए नियत कर दी है।

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