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जाजमऊ आगजनी मामला: रिजवान की चार दिन की रिमांड मिली, कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज
Fri, 10 Feb 2023 11:07 AM IST
हिमांशु अवस्थी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: हिमांशु अवस्थी
Updated Fri, 10 Feb 2023 11:07 AM IST
सार
जाजमऊ आगजनी मामले में आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही, कोर्ट ने 13 फरवरी तक की रिमांड मंजूर कर ली है।
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जाजमऊ आगजनी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कानपुर के जाजमऊ में जमीन कब्जाने के मामले में आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान को गुरुवार दोपहर बाद लगभग तीन बजे एसीएमएम तृतीय आलोक यादव की अदालत में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से रिजवान की 14 दिन की रिमांड की मांग की गई।
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बचाव पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 13 फरवरी तक की रिमांड मंजूर कर ली है। रिजवान की ओर से दाखिल जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। बेकनगंज के कंघी मोहाल निवासी मो. नसीम आरिफ ने छह दिसंबर 2022 को जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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इसमें इरफान, रिजवान समेत छह नामजद व अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आरोप लगाया था कि उसकी 200 वर्गगज जमीन पर इरफान ने कब्जा कर लिया। जब मौके पर गया तो बुरी तरह मारापीटा और रिजवान ने मुंह में पिस्टल लगा दी। इसी मामले में सुनवाई के बाद रिमांड मंजूर की गई है।
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बता दें किजाजमऊ में प्लॉट पर कब्जे को लेकर आगजनी की घटना हुई थी। मामले में नजीर फातिमा ने 7 नवंबर 2022 को सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ प्लॉट पर कब्जे के लिए आग लगवाने का आरोप लगाते हुए जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।