Irfan Solanki Case: कोर्ट में पेशी पर कानपुर पहुंचे इरफान, बोले- मेरे साथ फैसला नहीं इंसाफ होगा
Kanpur News: आगजनी से संबंधित मुकदमे में सभी गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। इसी बीच रिजवान की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जो अभी लंबित है।
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कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी को लगभग दो माह बाद महाराजगंज जेल से गुरुवार को कड़ी सुरक्षा में कानपुर लाया गया। कोर्ट जाते वक्त इरफान ने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया और बोले कि मेरे साथ फैसला नहीं इंसाफ होगा।
एमपीएमएलए लोअर व सेशन कोर्ट में होगी पेशी
इरफान की एमपीएमएलए लोअर व सेशन कोर्ट में पेशी होनी है। लोअर कोर्ट में जहां आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित एक मुकदमे में इरफान के बयान दर्ज किए जाने हैं। वहीं सेशन कोर्ट में आगजनी मामले में अभियोजन की ओर से बहस होनी है।
आगजनी मामले में पूरी हो चुकी है गवाही
आगजनी से संबंधित मुकदमे में सभी गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। इसी बीच रिजवान की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जो अभी लंबित है। फैसला आने तक बचाव पक्ष सुनवाई टालने की कोशिश में लगा था, लेकिन पिछले दिनों कोर्ट ने सफाई साक्ष्य का अवसर खत्म करके अभियोजन को बहस शुरू करने के निर्देश दे दिए थे।
नौ गवाहों के बयान पढ़कर सुनाए जा चुके हैं
इसके बाद एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने कोर्ट में बहस शुरू कर दी थी। दो दिन चली बहस में नौ गवाहों के बयान पढ़कर सुनाए जा चुके हैं। अभियोजन की बहस अपने अंतिम दौर में है। मामले में रिजवान सोलंकी, शौकत अली, मोहम्मद शरीफ व इसराइल आटे वाला भी आरोपी हैं।