Irfan Solanki Case: फीस न मिलने पर इरफान के अधिवक्ता ने छोड़ा केस, बोले- पेमेंट मांगने पर कर रहे हैं टालमटोल
Kanpur News: सपा विधायक इरफान सोलंकी के अधिवक्ता ने उनका केस की पैरवी करने से इनकार कर दिया है। अधिवक्ता गौरव दीक्षित का कहना है कि वह अपनी जेब से ही लगभग 45 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। रुपए मांगने पर परिवार वाले टालमटोल कर रहे हैं।
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कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी की ओर से शुरुआत से ही अधिवक्ता गौरव दीक्षित मुकदमे में लोअर कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक पैरवी कर रहे हैं। अब उन्होंने इरफान के मुकदमे से किनारा कर लिया है। गौरव का कहना है कि उन्हें अब तक तय फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
वह अपनी जेब से ही लगभग 45 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। वहीं, रुपए मांगने पर परिवार वाले टालमटोल कर रहे हैं। इसलिए अब वह अपनी जेब से और रुपए खर्च करके मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकते। सेशन कोर्ट में दाखिल इरफान की जमानत अर्जी को भी उन्होंने वापस ले लिया था।
बुधवार को एमपीएमएलए लोअर कोर्ट में भी मुकदमे की सुनवाई के दौरान गौरव ने मौखिक रूप से अब आगे मुकदमे में पैरवी न करने की बात कही है। साथ ही, पुलिस से शिकायत करने का मन भी बना रहे हैं। जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
15 मई को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश
वहीं, रंगदारी मामले में बुधवार को एमपी एमएलए लोअर कोर्ट में मुकदमे के वादी अकील अहमद की गवाही होनी थी, लेकिन अकील के कोर्ट में हाजिर न होने पर गवाही नहीं हो सकी। कोर्ट ने अकील के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है और 15 मई को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।