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Kanpur News: निवेश की रकम नहीं लौटाई, फर्म को देने होंगे 3.09 लाख रुपये
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कानपुर। निवेश की स्कीम में रकम जमा कराने के बाद वादे के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर उपभोक्ता आयोग ने फर्म को 45 दिन के भीतर 3.09 लाख रुपये लौटाने के निर्देश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार ने फर्म को 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और 10 हजार रुपये वाद व्यय भी देने का आदेश दिया है। निर्धारित समय में भुगतान नहीं करने पर बकाया रकम पर आठ प्रतिशत ब्याज देना होगा।
राणा प्रताप नगर निवासी योगेंद्र नाथ पांडे ने लखनऊ के आलमबाग स्थित मेसर्स ड्रीम इंफ्रावेंचर के ड्रीम्स प्लाजा प्रोजेक्ट में प्लॉट के लिए आवेदन किया था। इसके लिए उन्होंने दो अगस्त 2019 को फर्म में दो लाख छह हजार रुपये जमा किए। स्कीम की सही जानकारी नहीं मिलने पर उन्होंने रकम वापस मांगी तो फर्म ने दूसरी स्कीम में निवेश करने का प्रस्ताव दिया।
योगेंद्र ने इस प्रस्ताव पर अपनी रकम दूसरी स्कीम में समायोजित कर कुल तीन लाख नौ हजार रुपये निवेश किए। फर्म ने उन्हें 30 महीने तक हर महीने 10,300 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन केवल एक किस्त का भुगतान किया। इसके बाद रकम देना बंद कर दिया गया।
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भुगतान नहीं मिलने पर योगेंद्र ने फर्म के मैनेजर एस. समीर और टीम हेड नसीम हसन के खिलाफ चार जून 2021 को उपभोक्ता आयोग में परिवाद दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने भुगतान, क्षतिपूर्ति और वाद व्यय देने का आदेश दिया।
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राणा प्रताप नगर निवासी योगेंद्र नाथ पांडे ने लखनऊ के आलमबाग स्थित मेसर्स ड्रीम इंफ्रावेंचर के ड्रीम्स प्लाजा प्रोजेक्ट में प्लॉट के लिए आवेदन किया था। इसके लिए उन्होंने दो अगस्त 2019 को फर्म में दो लाख छह हजार रुपये जमा किए। स्कीम की सही जानकारी नहीं मिलने पर उन्होंने रकम वापस मांगी तो फर्म ने दूसरी स्कीम में निवेश करने का प्रस्ताव दिया।
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योगेंद्र ने इस प्रस्ताव पर अपनी रकम दूसरी स्कीम में समायोजित कर कुल तीन लाख नौ हजार रुपये निवेश किए। फर्म ने उन्हें 30 महीने तक हर महीने 10,300 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन केवल एक किस्त का भुगतान किया। इसके बाद रकम देना बंद कर दिया गया।
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भुगतान नहीं मिलने पर योगेंद्र ने फर्म के मैनेजर एस. समीर और टीम हेड नसीम हसन के खिलाफ चार जून 2021 को उपभोक्ता आयोग में परिवाद दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने भुगतान, क्षतिपूर्ति और वाद व्यय देने का आदेश दिया।