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Kanpur News: दहेज हत्या में पति को सात साल की कैद
Thu, 27 Nov 2025 01:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Thu, 27 Nov 2025 01:23 AM IST
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कानपुर देहात। भोगनीपुर थाना क्षेत्र के हासेमऊ में वर्ष 2023 में विवाहिता की मौत हो गई थी। इस मामले में मृतका के पिता ने दामाद समेत अन्य ससुरालीजनों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई एडीजे-4 की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने पति को दोषी ठहराते हुए दहेज हत्या में सात साल कैद की सजा सुनाई।
नारायपुर थाना भोगनीपुर निवासी तेज सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसने बेटी निर्मला की शादी 19 मई 2020 को हासेमऊ निवासी विवेक कुमार के साथ की थी। आरोप लगाया था कि विवाह के कुछ दिन बाद से बेटी को उसके पति विवेक व अन्य ससुरालीजनों द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा।
आरोप लगाया था कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों ने बेटी को जहरीला पदार्थ खिला दिया, उसकी 16 फरवरी 2023 को मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर पर विवेक समेत अन्य पर रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने विवेचना करते हुए 14 मई 2023 को आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किए। इस मामले की सुनवाई एडीजे-4 की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने न्यायालय में पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर विवेक को दोषी ठहराते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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नारायपुर थाना भोगनीपुर निवासी तेज सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसने बेटी निर्मला की शादी 19 मई 2020 को हासेमऊ निवासी विवेक कुमार के साथ की थी। आरोप लगाया था कि विवाह के कुछ दिन बाद से बेटी को उसके पति विवेक व अन्य ससुरालीजनों द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा।
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आरोप लगाया था कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों ने बेटी को जहरीला पदार्थ खिला दिया, उसकी 16 फरवरी 2023 को मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर पर विवेक समेत अन्य पर रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने विवेचना करते हुए 14 मई 2023 को आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किए। इस मामले की सुनवाई एडीजे-4 की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने न्यायालय में पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर विवेक को दोषी ठहराते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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