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Kanpur News: दहेज हत्या में पति को सात साल का कारावास

Sat, 30 May 2026 01:19 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sat, 30 May 2026 01:19 AM IST
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Husband gets seven years' imprisonment for dowry death
कानपुर देहात। अकबरपुर थाना में दर्ज दहेज हत्या के मामले में न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र सिंह की कोर्ट ने महिला के पति को दोषी ठहराते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, दो आरोपियों को दोषमुक्त किया है।
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कुशलपुर निवासी मुक्ता प्रसाद ने चार जुलाई 2019 को अकबरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि उनकी बेटी पूजा की शादी इनायतपुर निवासी मनचंद्र के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन बेटी को प्रताड़ित करने लगे थे। दामाद मनचंद्र ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर बेटी की हत्या कर शव फंदे पर लटका दिया था। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में चल रही थी। पुलिस ने मामले में 19 अगस्त 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी।
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गवाहों, डॉक्टर व विवेचक के बयान दर्ज कराए गए थे। पेश किए गए साक्ष्यों, गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने मनचंद्र उर्फ मदनलाल को दोषी ठहराते हुए उसे सात साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी मनचंद्र को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शेष दो आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
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किशोरी को ले जाने में दो को चार साल की कैद

कानपुर देहात। रूरा थाना क्षेत्र की एक किशोरी को बहला कर ले जाने के मामले के दो आरोपियों को एडीजे कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए चार साल के कारावास की सजा सुनाई। एक गांव निवासी किसान ने रूरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी को अंबियापुर निवासी सुशील कुमार उर्फ लालू व वीरेंद्र उर्फ मोनू 18 जनवरी 2016 को बहलाकर अपने साथ ले गए हैं। इसमें वीरेंद्र ने उसका सहयोग किया था। काफी खोजबीन के बाद भी बेटी का पता न चलने पर उसने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचक की ओर से मामले में नौ मई 2016 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। पेश किया गए साक्ष्यों, गवाहों और बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी सुशील व वीरेंद्र को दोषी मानते हुए चार साल की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दोषियों को 10-10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी फैसला सुनाया। (संवाद)
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