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Hardoi: 11 साल पुराने हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगाया

Tue, 09 Apr 2024 05:24 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: शिखा पांडेय Updated Tue, 09 Apr 2024 05:24 PM IST
सार

यूपी के हरदोई जिले में अपर जिला जज हेमेंद्र कुमार सिंह ने 11 साल पुराने हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

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Hardoi: Life imprisonment to one person in 11 year old murder case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरदोई जिले में 11 साल पुराने हत्या के मामले में अपर जिला जज (एफटीसी महिला) हेमेंद्र कुमार सिंह ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के तिथिगांव निवासी रामदेवी उर्फ सरला पत्नी रामऔतार ने 21 मई 2013 को हरपालपुर कोतवाली में तहरीर दी थी।
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बताया था कि 20 मई की रात वह घर में सो रही थी। रात लगभग डेढ़ बजे गांव का ही राज किशोर अज्ञात लोगों के साथ घर में घुस आया। जमीनी विवाद की रंजिश में गाली गलौज करने लगा। मना करने पर चाकू से वार कर दिया। गर्दन दबाने के बाद जान से मारने की धमकी भी दी। शोर सुनकर कई लोग मौके पर पहुंचे थे। इस पर राज किशोर मौके से भाग निकला था।
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तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारदार हथियार से वार करने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। घटना के लगभग एक सप्ताह बाद रामदेवी की मौत हो गई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने हत्या की धारा बढ़ाई थी। अपर जिला जज हेमेंद्र कुमार सिंह ने सुनवाई पूरी कर राज किशोर को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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