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Kanpur News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को तीन साल की कैद
Sat, 20 Jun 2026 01:45 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Sat, 20 Jun 2026 01:45 AM IST
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कानपुर देहात। शिवली कोतवाली में करीब पांच साल पहले दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले की सुनवाई एडीजे-5/गैंगस्टर कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
शिवली पुलिस ने नीरज निवासी कस्बा व थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर पर एक संगठित गिरोह बनाकर लाभ के लिए अपराध करना व धन अर्जित करने के संबंध में मार्च 2023 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। इस मुकदमे की सुनवाई गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई दौरान आरोपी नीरज ने अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
इस पर अदालत ने अभियुक्त नीरज को दोषी ठहराते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं शेष अभियुक्तों के विरुद्ध पत्रावली न्यायालय विचाराधीन है।
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शिवली पुलिस ने नीरज निवासी कस्बा व थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर पर एक संगठित गिरोह बनाकर लाभ के लिए अपराध करना व धन अर्जित करने के संबंध में मार्च 2023 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। इस मुकदमे की सुनवाई गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई दौरान आरोपी नीरज ने अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
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इस पर अदालत ने अभियुक्त नीरज को दोषी ठहराते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं शेष अभियुक्तों के विरुद्ध पत्रावली न्यायालय विचाराधीन है।
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