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जबरन धर्म परिवर्तन प्रकरण: महिला अधिवक्ता ने कहा थाने में नहीं कोर्ट में देंगे बयान, नोटिस भेजेगी पुलिस

Sun, 27 Sep 2020 10:57 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Sun, 27 Sep 2020 10:57 AM IST
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Forced religion conversion case: Women advocate said that she will give statement in court, not in police station
जबरन धर्म परिवर्तन प्रकरण - फोटो : amar ujala
जबरन धर्म परिवर्तन मामले में युवती के फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में घिरी महिला अधिवक्ता ने थाने में बयान दर्ज कराने से इंकार करते हुए कोर्ट में देने की बात कही। पुलिस अब उसे नोटिस भेजकर बयान दर्ज कराने की बात कह रही है।
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साथ ही अधिवक्ता की कॉल डिटेल के अलावा अन्य संपर्क सूत्रों को भी तलाशने में जुटी है। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि अब तक जबरन धर्म परिवर्तन में फंसी युवितयों के फर्जी पहचान पत्र कहीं इसी अधिवक्ता के द्वारा तो नहीं बनाए गए। 
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नौबस्ता के मछरिया निवासी मुख्तार अहमद ने खुद को राहुल विश्वकर्मा बता हंसपुरम निवासी शटरिंग कारीगर की बेटी को प्रेमजाल में फसा लिया था। मुख्तार ने युवती से कोर्ट मैरिज की, जिसमें युवती का नाम बदलकर मरियम फातिमा रख लिया था।
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उसके नाम के फर्जी दस्तावेज तैयार कर निकाह किया था। मामले में पुलिस ने युवती के पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि यह फर्जी दस्तावेज जाजमऊ निवासी महिला अधिवक्ता फातिमा ने बनवाए थे। अधिवक्ता ने 20 हजार रुपये लिए थे। इसी मामले में पुलिस ने बयान दर्ज कराने को महिला को थाने बुलाया था।
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