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यूपी: पहली बार सपा नेता की ढहाई गई भट्ठा चिमनी, प्रदूषण एनओसी के बगैर संचालित हो रहा था
Tue, 03 Sep 2019 11:47 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Tue, 03 Sep 2019 11:47 PM IST
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सपा नेता का भट्ठा ढहाया गया
- फोटो : अमर उजाला
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फतेहपुर में एनजीटी के आदेश पर मंगलवार को प्रदेश में पहली बार भट्ठा ढहाने की कार्रवाई की गई। रामपुर इमादतपुर गांव में भट्ठा सपा नेता व पूर्व ब्लाक प्रमुख का संचालित था। कार्रवाई के दौरान कई अधिकारियों की टीम मौजूद रही। थरियांव थाना क्षेत्र के रामपुर इमादपुर में पूर्व ब्लाक प्रमुख इंद्रसेन सिंह यादव का भट्ठा है।
सपा के पूर्व ब्लाक प्रमुख इंद्रसेन यादव के भट्ठे की चिमनी को गिराने का आदेश एनजीटी ने 18 जुलाई 2018 को तत्कालीन डीएम को दिया था। जिसमें 15 दिन का समय दिया गया था। इसी बीच इंद्रेसन यादव ने सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई 2018 को अपील दायर कर दी। कोर्ट ने उन्हें स्थगन आदेश दे दिया।
मामले में एनजीटी ने दोबारा पैरवी की तब 28 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के पूर्व के आदेश को सही माना। इसी आदेश के बाद एनजीटी ने डीएम को भट्टा चिमनी ध्वस्त कराने का आदेश दिया था। डीएम के निर्देश पर मंगलवार को सहायक वैज्ञानिक अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रयागराज से प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, पीडब्ल्यूडी सहायक अभियंता अभिषेक प्रताप सिंह, खनन अधिकारी मिथिलेश कुमार पांडेय, थरियांव थाने के क्राइम निरीक्षक उपेंद्रनाथ राय, नायब तहसीलदार डाक्टर संतराज सिंह की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची।
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टीम को दोपहर 12 बजे से शाम के सात बजे तक भट्ठा ध्वस्त कराने में जुटी रही। खनन अधिकारी मिथिलेश पांडेय ने बताया कि यह प्रदेश में पहली कार्रवाई है जिसमें भट्ठा चिमनी ध्वस्त किया गया है। इससे पहले जिले में दो भट्ठों में पांच से सात लाख रुपये जुर्माने की कार्रवाई हुई है। कोर्ट ने पहली बार भट्ठे को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं।
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सपा के पूर्व ब्लाक प्रमुख इंद्रसेन यादव के भट्ठे की चिमनी को गिराने का आदेश एनजीटी ने 18 जुलाई 2018 को तत्कालीन डीएम को दिया था। जिसमें 15 दिन का समय दिया गया था। इसी बीच इंद्रेसन यादव ने सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई 2018 को अपील दायर कर दी। कोर्ट ने उन्हें स्थगन आदेश दे दिया।
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मामले में एनजीटी ने दोबारा पैरवी की तब 28 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के पूर्व के आदेश को सही माना। इसी आदेश के बाद एनजीटी ने डीएम को भट्टा चिमनी ध्वस्त कराने का आदेश दिया था। डीएम के निर्देश पर मंगलवार को सहायक वैज्ञानिक अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रयागराज से प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, पीडब्ल्यूडी सहायक अभियंता अभिषेक प्रताप सिंह, खनन अधिकारी मिथिलेश कुमार पांडेय, थरियांव थाने के क्राइम निरीक्षक उपेंद्रनाथ राय, नायब तहसीलदार डाक्टर संतराज सिंह की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची।
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टीम को दोपहर 12 बजे से शाम के सात बजे तक भट्ठा ध्वस्त कराने में जुटी रही। खनन अधिकारी मिथिलेश पांडेय ने बताया कि यह प्रदेश में पहली कार्रवाई है जिसमें भट्ठा चिमनी ध्वस्त किया गया है। इससे पहले जिले में दो भट्ठों में पांच से सात लाख रुपये जुर्माने की कार्रवाई हुई है। कोर्ट ने पहली बार भट्ठे को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं।