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यूपी: ओवैसी पर एफआईआर दर्ज कराई जाए, सांसद साक्षी महाराज ने अपर मुख्य सचिव गृह को भेजा पत्र

Sun, 19 Sep 2021 09:23 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव Published by: शिखा पांडेय Updated Sun, 19 Sep 2021 09:23 PM IST
सार

उन्नाव सांसद का कहना है कि ओवैसी का यह बयान निंदनीय और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है। जबकि अवैध ढांचा संवैधानिक प्रक्रिया के तहत गिराया गया था। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने बिना अनुमति सभा की थी।

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FIR should be lodged against Owaisi, MP Sakshi Maharaj sent letter
सांसद साक्षी महाराज - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सांसद साक्षी महाराज ने एआईएमआईएम (आल इंडिया मजलिस-ए- इत्तेहादुल मुस्लिममीन) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए अपर मुख्य सचिव गृह को पत्र लिखा है।
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आरोप है कि ओवैसी ने बाराबंकी जिले में एक सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक अधिकारी के माध्यम से मस्जिद गिरवाने की बात कही थी। साथ ही बाराबंकी में तैनाती के दौरान मस्जिद गिरवाने वाले उन्नाव के मौजूदा सीडीओ को अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए डीएम को पत्र दिया है।
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अपर मुख्य सचिव गृह को भेजे गए पत्र में सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि नौ सितंबर को बाराबंकी में दोपहर एक से दो बजे तक की गई सभा में ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने अधिकारी (वर्तमान सीडीओ उन्नाव दिव्यांशु पटेल) के माध्यम से रामसनेही घाट की 100 साल पुरानी मस्जिद शहीद करा दी।
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उन्नाव सांसद का कहना है कि ओवैसी का यह बयान निंदनीय और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है। जबकि अवैध ढांचा संवैधानिक प्रक्रिया के तहत गिराया गया था। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने बिना अनुमति सभा की थी।

इसलिए कार्यक्रम आयोजक सहित ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। साथ ही उन्नाव डीएम को लिखे पत्र में सांसद ने कहा है कि जिले में तैनात सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने बाराबंकी जिले में तैनाती के दौरान वहां अवैध निर्माण गिरवाया था, जिसको लेकर ओवैसी ने पूर्व में अभद्र व सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली टिप्पणी की थी।


उन्होंने बताया कि दिव्यांशु पटेल को पूर्व में भी धमकियां मिल चुकी हैं, जिस पर मुकदमे भी पंजीकृत हैं। दिव्यांशु को निजी तौर पर कई मामलों में पक्षकार भी बनाया गया है। इसलिए सीडीओ को कम से कम दो सशस्त्र सुरक्षा कर्मी और ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान सुरक्षा एस्कॉर्ट की व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित करें।
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