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फतेहपुर: आजीवन कारावास काटने वाली फुलिया देवी को मिली रिहाई, दया याचिका पर राज्यपाल ने की थी सुनवाई

Tue, 09 Nov 2021 01:39 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Tue, 09 Nov 2021 01:39 PM IST
सार

महिला बंदी को जेल अधीक्षक मोहम्मद अकरम खान ने शाल भेंटकर सोमवार शाम 50 हजार के निजी मुचलके पर रिहा किया। महिला बंदी का रिहाई से खुशी का ठिकाना न रहा।

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Fatehpur: Phulia Devi, who was serving life imprisonment, got release
फुलिया देवी को मिली रिहाई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

फतेहपुर जिले में हुसैनगंज थाना क्षेत्र के गनपतपुर गांव निवासी फुलिया (76) सोमवार को राज्यपाल के आदेश पर रिहा हो गई। 30 जुलाई 1979 को हत्या और शव छुपाने के मामले में उसे आजीवन कारावास हुआ था।

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हाईकोर्ट इलाहाबाद ने भी उसकी सजा बहाल रखी थी। महिला 19 फरवरी 2010 से कारागार में सजा काट रही थी। महिला बंदी फुलिया की दया याचिका पर राज्यपाल ने सुनवाई की। राज्यपाल आनंदीबेन ने दो अक्तूबर को उसे रिहा करने का आदेश दिया था।
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महिला बंदी को जेल अधीक्षक मोहम्मद अकरम खान ने शाल भेंटकर सोमवार शाम 50 हजार के निजी मुचलके पर रिहा किया। महिला बंदी का रिहाई से खुशी का ठिकाना न रहा। फुलिया को लेने उसका भतीजा कुंवर सिंह पहुंचा था।

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