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Farrukhabad: जानलेवा हमले में दो भाइयों सहित चार को उम्रकैद, कोर्ट ने चारों पर 1.05 लाख का जुर्माना भी लगाया
Sat, 17 Feb 2024 08:41 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
Published by: शिखा पांडेय
Updated Sat, 17 Feb 2024 08:41 PM IST
सार
यूपी के फर्रुखाबाद में जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने दो भाइयों सहित चार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 1.05 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
फर्रुखाबाद जिले में चौदह साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट महेंद्र सिंह ने दो भाइयों सहित चार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 1.05 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। मोहम्मदाबाद कोतवाली के गांव गैसिंहपुर निवासी महेश जाटव ने गांव के धर्मेंद्र उर्फ चिक्कू, लटूरी, चिंटू, जनपद कन्नौज थाना ठठिया गांव जैनापुर निवासी नीलू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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इन पर आरोप था कि 30 जनवरी 2010 को पत्नी, देवरानी, मान सिंह, रामआसरे के साथ गंगा स्नान करने जा रही थी। इनके साथ महेश भी था। रास्ते में आरोपियों ने रोक कर जाति सूचक गालियां दीं। विरोध करने पर फायरिंग कर दी। गोली पैर में लगने से वह घायल हो गया।
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मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने गवाह व साक्ष्यों के आधार पर धर्मेंद्र, भाई लटूरी, चिंटू, नीलू को दोषी करार दिया। शनिवार को न्यायाधीश ने चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। 1.05 लाख रुपये जुर्माने के रूप में जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास होगा।
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