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घूसखोर दरोगा पर आर्म्स एक्ट भी
अमर उजाला ब्यूरो, कानपुर
Updated Mon, 01 Feb 2016 02:09 AM IST
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भीमसेन स्टेशन पर अवैध वेंडरों से घूसखोरी में पकड़े गए आपीएफ सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार मिश्रा के खिलाफ सचेंडी थाने में आर्म्स एक्ट के तहत भी रिपोर्ट दर्ज की गई है।
देर रात तलाशी के दौरान सीबीआई की टीम को दरोगा की अलमारी से 315 बोर का तमंचा और 38 कारतूस अलग-अलग बोर के मिले थे। अवैध शस्त्र रखने में सीबीआई ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है।
भीमसेन रेलवे स्टेशन आरपीएफ चौकी के दरोगा अनिल कुमार को शनिवार रात सीबीआई ने 3900 सौ रुपये घूस लेते रंगे हाथों दबोचा था। पूछताछ में गोविंद नगर निवासी वेंडर विकास और विनोद ने बताया कि दरोगा रुपये लेने के साथ ही पिछले डेढ़ साल से मुफ्त में अपना खाना भी बनवाता था।
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बात-बात पर जेल भेजने की धमकी देता था। उधर सचेंडी एसओ जयवीर यादव ने बताया कि सीबीआई ने दरोगा के खिलाफ सिर्फ आर्म्स एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई है। भ्रष्टाचार का मुकदमा सीबीआई कोर्ट लखनऊ में ही चलेगा।
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देर रात तलाशी के दौरान सीबीआई की टीम को दरोगा की अलमारी से 315 बोर का तमंचा और 38 कारतूस अलग-अलग बोर के मिले थे। अवैध शस्त्र रखने में सीबीआई ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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भीमसेन रेलवे स्टेशन आरपीएफ चौकी के दरोगा अनिल कुमार को शनिवार रात सीबीआई ने 3900 सौ रुपये घूस लेते रंगे हाथों दबोचा था। पूछताछ में गोविंद नगर निवासी वेंडर विकास और विनोद ने बताया कि दरोगा रुपये लेने के साथ ही पिछले डेढ़ साल से मुफ्त में अपना खाना भी बनवाता था।
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बात-बात पर जेल भेजने की धमकी देता था। उधर सचेंडी एसओ जयवीर यादव ने बताया कि सीबीआई ने दरोगा के खिलाफ सिर्फ आर्म्स एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई है। भ्रष्टाचार का मुकदमा सीबीआई कोर्ट लखनऊ में ही चलेगा।