मासूम बच्चे और बीवी का गला घोंटने वाले को उम्रकैद, घरवालों को झूठी गवाही देने पर नोटिस
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कानपुर के एडीजे 1 रजत सिंह जैन की कोर्ट ने पत्नी और बेटे की हत्या में उम्र कैद और 35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 20 हजार रुपये अभियुक्त की मां सावित्री को देने का आदेश दिया है। अभियुक्त के पिता और दो भाइयों को झूठी गवाही देने पर कोर्ट ने नोटिस दिया है।
बेरोजगार होने के कारण परेशान था
कानपुर के नई बस्ती बूढ़पुर मछरिया नौबस्ता निवासी राम शंकर ने अपने बेटे अनिल कश्यप के खिलाफ तीन नवंबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि अनिल कश्यप ने दो नवंबर 2011 की रात में अपनी 25 साल की पत्नी रिंकी से डेढ़ साल के बेटे अंश को दूध पिलाने को कहा। इस पर विवाद हो गया। गुस्साए अनिल कश्यप ने अपनी पत्नी और बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। वह बेरोजगार होने के कारण मानसिक रूप से परेशान था।
अपने आप को फांसी लगाकर मार डालने का प्रयास किया
हत्या के बाद उसने अपने आप को फांसी लगाकर मार डालने का प्रयास किया। अभियोजन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि मुकदमे के ट्रायल के दौरान वादी पिता राम शंकर, अभियुक्त के भाई प्रदीप कुमार कश्यप और मनोज कश्यप जिरह में मुकर गए। इन लोगों ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। अनिल कश्यप की कमाई अच्छी थी। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने रिंकी और अंश की हत्या कर दी थी। ट्रायल के दौरान लूट की घटना झूठी निकली।
हत्या होती तो जेवर लूट लिए जाते
अभियोजन ने कोर्ट में कहा था कि मृतका रिंकी के शरीर पर जेवर थे। अगर लूटपाट करने के दौरान हत्या होती तो जेवर लूट लिए जाते। मेडिकल रिपोर्ट में अनिल कश्यप की गर्दन पर फांसी लगाने के लिए रस्सी के निशान पाए गए थे। कोर्ट ने अभियुक्त के पिता और भाइयों को जानबूझकर झूठी गवाही देने के लिए नोटिस दी है। नोटिस में पूछा गया है कि झूठी गवाही देने पर उन्हें क्यों न दंडित किया जाए। नोटिस का जवाब मिलने के बाद कोर्ट इस बिंदु पर अपना फैसला सुनाएगी।