फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Sentenced to life imprisonment for murdering innocent child and wife

मासूम बच्चे और बीवी का गला घोंटने वाले को उम्रकैद, घरवालों को झूठी गवाही देने पर नोटिस

Wed, 10 Jan 2018 07:39 PM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर Updated Wed, 10 Jan 2018 07:39 PM IST
विज्ञापन
Sentenced to life imprisonment for murdering innocent child and wife
डेमो पिक

कानपुर के एडीजे 1 रजत सिंह जैन की कोर्ट ने पत्नी और बेटे की हत्या में उम्र कैद और 35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 20 हजार रुपये अभियुक्त की मां सावित्री को देने का आदेश दिया है। अभियुक्त के पिता और दो भाइयों को झूठी गवाही देने पर कोर्ट ने नोटिस दिया है।

विज्ञापन

बेरोजगार होने के कारण परेशान था

Sentenced to life imprisonment for murdering innocent child and wife
डेमो पिक

कानपुर के नई बस्ती बूढ़पुर मछरिया नौबस्ता निवासी राम शंकर ने अपने बेटे अनिल कश्यप के खिलाफ तीन नवंबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि अनिल कश्यप ने दो नवंबर 2011 की रात में अपनी 25 साल की पत्नी रिंकी से डेढ़ साल के बेटे अंश को दूध पिलाने को कहा। इस पर विवाद हो गया। गुस्साए अनिल कश्यप ने अपनी पत्नी और बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। वह बेरोजगार होने के कारण मानसिक रूप से परेशान था।

विज्ञापन
विज्ञापन

अपने आप को फांसी लगाकर मार डालने का प्रयास किया

Sentenced to life imprisonment for murdering innocent child and wife
डेमो पिक

हत्या के बाद उसने अपने आप को फांसी लगाकर मार डालने का प्रयास किया। अभियोजन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि मुकदमे के ट्रायल के दौरान वादी पिता राम शंकर, अभियुक्त के भाई प्रदीप कुमार कश्यप और मनोज कश्यप जिरह में मुकर गए। इन लोगों ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। अनिल कश्यप की कमाई अच्छी थी। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने रिंकी और अंश की हत्या कर दी थी। ट्रायल के दौरान लूट की घटना झूठी निकली।

विज्ञापन

हत्या होती तो जेवर लूट लिए जाते

Sentenced to life imprisonment for murdering innocent child and wife
डेमो पिक

अभियोजन ने कोर्ट में कहा था कि मृतका रिंकी के शरीर पर जेवर थे। अगर लूटपाट करने के दौरान हत्या होती तो जेवर लूट लिए जाते। मेडिकल रिपोर्ट में अनिल कश्यप की गर्दन पर फांसी लगाने के लिए रस्सी के निशान पाए गए थे। कोर्ट ने अभियुक्त के पिता और भाइयों को जानबूझकर झूठी गवाही देने के लिए नोटिस दी है। नोटिस में पूछा गया है कि झूठी गवाही देने पर उन्हें क्यों न दंडित किया जाए। नोटिस का जवाब मिलने के बाद कोर्ट इस बिंदु पर अपना फैसला सुनाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed