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पति की हत्यारिन को उम्र कैद की सजा

Wed, 28 Sep 2016 09:08 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, कानपुर
टीम डिजिटल/अमर उजाला, कानपुर Updated Wed, 28 Sep 2016 09:08 PM IST
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Husband's killer sentenced to life imprisonment
डेमो
एडीजे 7 ममता गुप्ता की कोर्ट ने पति की हत्या में पत्नी और उसके साथी को उम्र कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना राशि दोनों बच्चों को देने को कहा है।
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कटिया खेड़ा उन्नाव निवासी गुरु प्रसाद ने दलेलपुर विधनू निवासी अपने साले वीरेंद्र कुशवाहा की पत्नी किरन और उसके साथी पुत्तू उर्फ सागर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि इन दोनों ने चार नवंबर 2013 को सुबह करीब छह बजे वीरेंद्र की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। किरन और पुत्तू के अवैध संबंध थे।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र पाल सिंह ने बताया कि कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के आधार पर सजा सुनाई। वादी की गवाही अहम रही। उसने गवाही दी थी कि हत्या से पहले मुलाकात में बताया था कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध पुत्तू से हैं। ये दोनों मिलकर उसकी हत्या कर सकते हैं। किरन के दो बच्चे हैं। इनमें से एक बच्चा किरन के साथ जेल में है। दोनों ही अभियुक्त घटना के बाद से ही जेल में है। उन्हें जमानत नहीं मिल सकी थी।
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