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कोर्ट, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, क्लब सब बंद, कोरोना वायरस के चलते जिला प्रशासन ने लिया फैसला
Tue, 17 Mar 2020 10:18 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Tue, 17 Mar 2020 10:18 AM IST
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रेव मोती मॉल
- फोटो : अमर उजाला
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देशभर में बढ़ते कोरोना के संदिग्धों को देखते जिला प्रशासन ने भी जिले के सभी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लबों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सभी जिला न्यायालयों को पत्र भेजकर अदालतों को 21 मार्च तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार देर शाम जिलाधिकारी डॉ. ब्रह्मदेव राम तिवारी ने अधिकारियों के साथ बैठक करने और शहर के अधिकांश क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद यह फैसला लिया है।
यह बंदी अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगी। आदेश में कहा गया है कि इन स्थानों पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इससे ज्यादा लोगों के संक्रमित होने की आशंका है। इसके चलते यह फैसला लिया गया है। उन्होंने लोगों से कहा है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सभी को जरूरी सावधानी पर ध्यान देना होगा। फिलहाल मॉल को अभी खुला रखा गया है।
मंगलवार को शहर के मॉल का निरीक्षण करने के बाद फैसला लिया जाएगा कि मॉल बंद कराए जाएं या नहीं। डीएम ने मॉल प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि वे अपने यहां आने-जाने वाले लोगों के साथ पूरी सावधानी बरतें। सैनिटाइजर और जरूरत पड़ने पर लोगों के लिए मास्क की भी सुविधा मुहैया कराएं।
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यह बंदी अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगी। आदेश में कहा गया है कि इन स्थानों पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इससे ज्यादा लोगों के संक्रमित होने की आशंका है। इसके चलते यह फैसला लिया गया है। उन्होंने लोगों से कहा है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सभी को जरूरी सावधानी पर ध्यान देना होगा। फिलहाल मॉल को अभी खुला रखा गया है।
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मंगलवार को शहर के मॉल का निरीक्षण करने के बाद फैसला लिया जाएगा कि मॉल बंद कराए जाएं या नहीं। डीएम ने मॉल प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि वे अपने यहां आने-जाने वाले लोगों के साथ पूरी सावधानी बरतें। सैनिटाइजर और जरूरत पड़ने पर लोगों के लिए मास्क की भी सुविधा मुहैया कराएं।
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जिलाधिकारी ने सभी संस्थान प्रमुखों से अपने यहां साफ सफाई और कोरोना को लेकर जागरुकता पर विशेष ध्यान देने को कहा है। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सभी जिला न्यायालयों को पत्र भेजकर अदालतों को 21 मार्च तक बंद करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सिर्फ विशेष मामलों की सुनवाई के लिए जिला जज और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तथा दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए सिविल जज वरिष्ठ व कनिष्ठ वर्ग की अदालतें ही खुलेंगी।
शेष सभी अदालतों में 21 मार्च तक न्यायिक कार्य नहीं होगा। इस दौरान सभी मुकदमों में सामान्य तारीखें लगा दी जाएंगी। विशेष परिस्थितियों के अलावा कॉमर्शियल कोर्ट, मोटर दावा अधिकरण, भूमि अधिग्रहण, सुधार व पुनर्वास अधिकरण भी बंद रहेंगे।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सिर्फ विशेष मामलों की सुनवाई के लिए जिला जज और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तथा दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए सिविल जज वरिष्ठ व कनिष्ठ वर्ग की अदालतें ही खुलेंगी।
शेष सभी अदालतों में 21 मार्च तक न्यायिक कार्य नहीं होगा। इस दौरान सभी मुकदमों में सामान्य तारीखें लगा दी जाएंगी। विशेष परिस्थितियों के अलावा कॉमर्शियल कोर्ट, मोटर दावा अधिकरण, भूमि अधिग्रहण, सुधार व पुनर्वास अधिकरण भी बंद रहेंगे।