फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   court

हाईस्कूल छात्र की हत्या के दोषी केबल ऑपरेटर को उम्र कैद

Fri, 26 Mar 2021 01:10 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 26 Mar 2021 01:10 AM IST
विज्ञापन
court
कानपुर देहात। लाइनमैन पिता से रंजिश में हाईस्कूल के छात्र बेटे की हत्या करने में दोषी पाए गए डिश केबल ऑपरेटर को एडीजे-दशम की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडेय ने बताया कि रूरा में पावर हाउस अकबरपुर-रूरा रोड के रहने वाले विद्युत लाइनमैन संजय कुशवाहा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। डिश केबल ऑपरेटर बीरेंद्र यादव पुरानी रंजिश के चलते 29 नवंबर 2016 को उसके बेटे हाईस्कूल के छात्र अनुभव कुशवाहा (16) को स्कूटी सिखाने के बहाने ले गया। वह शाम तक बेटे को घुमाता रहा। इसके बाद टाई से बेटे अनुभव की गला घोंटकर हत्या कर दी। बेटे का शव जगदीशपुर रेलवे लाइन किनारे मिला था। उसकी साइकिल रूरा पशु चिकित्सालय के पास खड़ी मिली थी। बेटी आकांक्षा ने अनुभव को बीरेंद्र कुशवाहा से बात करते देखा था। पुलिस ने छानबीन के दौरान आरोपी के बिस्तर से छात्र का पहचान पत्र बरामद किया था। सुनवाई एडीजे-दशम कनिष्क कुमार सिंह की अदालत में चल रही थी। एडीजीसी ने बताया कि अदालत ने बीरेंद्र कुशवाहा को हत्या, अपहरण व शव छिपाए जाने का दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed