Chitrakoot Honor Killing: प्रेमी के साथ भागी थी युवती, हत्यारोपी ताऊ को उम्रकैद...13,000 का अर्थदंड भी ठोका
Chitrakoot Crime: मामले में न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने बुधवार को निर्णय सुनाया। इसमें हत्यारोपी ताऊ चुन्नू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही रु. 13,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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चित्रकूट जिले में शादी तय होने के बाद भी गांव के प्रेमी युवक के साथ युवती भाग गई थी। इसके बाद हुई ऑनर किलिंग के मामले में दोष सिद्ध होने पर जनपद न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, रु. 13,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि 31 जनवरी 2020 को ओरा गांव के निवासी गया प्रसाद ने पहाड़ी थाने में अपने बड़े भाई चुन्नू के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार उसने अपनी बेटी आशा उर्फ निराशा देवी की शादी विजयीपुर खागा फतेहपुर में तय की थी।
हालांकि, निराशा वहां शादी नहीं करना चाहती थी। इसके चलते वह गांव के ही एक युवक के साथ 26 जनवरी 2020 को भाग गई थी। इसके बाद गया प्रसाद के भाई बड़े भाई चुन्नू ने निराशा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जिद पर अड़े रहने के कारण चुन्नू ने 31 जनवरी 2020 को सवेरे घर में ही निराशा देवी की हत्या कर दी।
आजीवन कारावास के साथ 13,000 का अर्थदंड
पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को तमंचा समेत गिरफ्तार किया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले में न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने बुधवार को निर्णय सुनाया। इसमें हत्यारोपी ताऊ चुन्नू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही रु. 13,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया।