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UP: ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवारियां ढोने पर होंगे चालान, आरटीओ की टीमें चलाएंगी जागरुकता अभियान
Sun, 02 Oct 2022 05:49 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Sun, 02 Oct 2022 05:49 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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कानपुर में कोरथा गांव में खंती में ट्रैक्टर-ट्रॉली के पलटने से हुई 26 मौतों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीणों से ट्रॉली से सवारियां न ढोने की अपील की है। इसके बाद परिवहन विभाग ने भी कमर कस ली है। आरटीओ प्रवर्तन की टीमें कानपुर नगर समेत संभाग से जुड़े कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा में ग्रामीणों और किसानों को जागरूक करेंगी।
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उन्हें बताया जाएगा कि ट्रॉली का इस्तेमाल सिर्फ माल ढोने के लिए किया जाए। इसके बाद चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। न मानने पर पांच हजार से लेकर 10 हजार तक के चालान होंगे। चालान के बाद भी कोई ट्रैक्टर-ट्रॉली से सवारियां ढोता मिला तो वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा।
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आरटीओ प्रवर्तन विदिशा सिंह के निर्देश पर एआरटीओ उदयवीर सिंह, सुनील दत्त, मानवेंद्र प्रताप सिंह और अंबुज की टीमें हाईवे और गांवों में अभियान चलाएंगी। एआरटीओ प्रवर्तन उदयवीर सिंह ने बताया कि लोगों को जागरूक किया जाएगा कि ट्रॉली का वाणिज्यिक और कृषि योग्य के काम के लिए परमिट दिया जाता है। माल ढोलाई के लिए ड्राइवर के साथ दो लोग आगे बैठ सकते हैं। ट्रॉली में सवारियां ढोना अवैधानिक है।
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