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प्रत्याशियों को संपत्ति का ऑन लाइन ब्यौरा देना होगा

Fri, 25 Nov 2016 12:26 AM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, कानपुर
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, कानपुर Updated Fri, 25 Nov 2016 12:26 AM IST
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डेमो
विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अब ऑन लाइन अपने खिलाफ मुकदमों और चल-अचल संपत्ति का ब्योरा भरना होगा। प्रत्याशियों को यह सुविधा मिलेगी कि वह चाहेंगे तो मामूली खर्च पर रिटर्न प्रिपेयरर की मदद ले सकेंगे। रिटर्न प्रिपेयरर को सभी जानकारी देकर उनसे ऑन लाइन ब्योरे भरवा सकेंगे। 
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भारत निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन निर्वाचन दफ्तर भेजी गई है। इसमें कहा गया है कि अबकी बार विधान सभा चुनाव में प्रत्याशियों को पहले ऑन लाइन अपने आपराधिक मुकदमों, चल और अचल संपत्ति का ब्योरा, शैक्षिक योग्यता आयोग सेतय प्रोफार्मा पर भरना होगा। फिर यह सभी प्रिंट निकालकर हर पेज पर साइन करने के बाद नोटरी करानी होगी।
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इसके बाद नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान यह कॉपी पीठासीन अधिकारी के पास जमा करेंगे। इसी तरह चुनाव लड़ने के लिए एक अलग खाता खुलवाकर उसमें जमा पैसे की जानकारी देते हुए चुनाव खर्च का ब्योरा भी ऑन लाइन जमा करना होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ एडीएम एलए समीर वर्मा ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बेवसाइट खोलने पर कंडीडेट सेक्शन पर प्रत्याशियों के भरे जाने वाले ब्योरे और खर्चे के लिंक खुलेंगे।
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