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बिकरू कांड : शिव तिवारी की जमानत अर्जी पर पूरी नहीं हुई बहस, अब 26 सितंबर को होगी सुनवाई
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कानपुर देहात। बिकरू कांड के मुख्य मामले के आरोपी बनाए गए शिव तिवारी की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी पर गुरुवार को बहस पूरी नहीं हो सकी। आगे की बहस के लिए अदालत ने अब 26 सितंबर की तारीख तय की है।
दो जुलाई 2020 को हुए बिकरु कांड के बाद पुलिस ने मामले में शिव तिवारी को आरोपी बनाकर जेल भेजा था। शिवा ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। इसकी सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट चंद्रमणि मिश्रा की अदालत में चल रही है।
गुरुवार को अधिवक्ता रामशंकर अग्निहोत्री ने चौबेपुर थाने में दर्ज की एफआईआर व बिकरु कांड के पूर्व पुलिस की दबिश के संबंध में बहस की। सहायक शासकीय अधिवक्ता शशि भूषण सिंह व अमित सिंह ने बताया कि बहस पूरी करने के लिए बचाव पक्ष ने अदालत से समय मांगा। इस पर कोर्ट ने 26 सितंबर की तिथि तय की है।
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दो जुलाई 2020 को हुए बिकरु कांड के बाद पुलिस ने मामले में शिव तिवारी को आरोपी बनाकर जेल भेजा था। शिवा ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। इसकी सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट चंद्रमणि मिश्रा की अदालत में चल रही है।
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गुरुवार को अधिवक्ता रामशंकर अग्निहोत्री ने चौबेपुर थाने में दर्ज की एफआईआर व बिकरु कांड के पूर्व पुलिस की दबिश के संबंध में बहस की। सहायक शासकीय अधिवक्ता शशि भूषण सिंह व अमित सिंह ने बताया कि बहस पूरी करने के लिए बचाव पक्ष ने अदालत से समय मांगा। इस पर कोर्ट ने 26 सितंबर की तिथि तय की है।
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