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बिकरु कांड : जय बाजपेई के प्रार्थनापत्र पर अभियोजन की आपत्ति, अब 26 को होगी सुनवाई, नहीं तय हो सके आरोप

Thu, 15 Sep 2022 01:21 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Sep 2022 01:21 AM IST
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Bikru case: Prosecution objected to Jai Bajpai's application, now hearing will be held on 26th, charges could not be decided
कानपुर देहात। बिकरू कांड के मुख्य मामले में अभी आरोपियों पर आरोप तय होने है। मामले में पूर्व में जय बाजपेई की तरफ से कोर्ट में दिखल किए गए आरोप मुक्त करने के प्रार्थना पत्र पर बुधवार को अभियोजन ने आपत्ति दाखिल की। इसकी सुनवाई के चलते आरोप नहीं तय हो सके। अब कोर्ट ने सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तिथि तय की है।
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दो जुलाई 2020 को हुए बिकरू कांड के मुख्य मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट चंद्रमणि मिश्रा की अदालत में चल रही है। कोर्ट में पूर्व में विकास दुबे के खजांची जय बाजपेई ने खुद को निर्दोष बताते हुए आरोप मुक्त करने का प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।
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इसमें बुधवार को अभियोजन की ओर से आपत्ति दाखिल की गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि कोर्ट ने अभियोजन को अपना पक्ष रखने के लिए 26 सितंबर की तारीख दी है। इस दौरान जिला कारागार में निरुद्ध सभी आरोपी कोर्ट में पेश किए गए। जब कि कानपुर नगर कारागार में निरुद्ध दयाशंकर तलब नहीं हुआ।
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उधर, विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे को पुलिस ने दूसरे की आईडी से लिए सिम का प्रयोग करने के मामले में आरोपी बनाया था। इसकी सुनवाई भी एंटी डकैती कोर्ट में चल रही है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता पवनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि बुधवार को रिचा दुबे कोर्ट नहीं आईं। इस पर हाजिरी माफी का प्रार्थनापत्र कोर्ट में दिया। अब 26 को सुनवाई होगी।
जवाब दाखिल न करने पर थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण तलब
बिकरू कांड के आरोपी शिव तिवारी की जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल न करने पर थाना प्रभारी से कोर्ट ने स्पष्टीकरण तलब किया है। अधिवक्ता रामशंकर अग्निहोत्री ने बताया कि आरोपी शिव तिवारी ने दो सितंबर को कोर्ट में जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने चौबेपुर थाने की पुलिस से जमानत अर्जी पर जवाब तलब किया था। बुधवार को जवाब दाखिल नहीं करने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर कर थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण तलब किया है। वहीं, सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख दी है।
शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग मामले में इंस्पेक्टर से जिरह
बिकरू कांड में आरोपी रामू बाजपेई के खिलाफ चौबेपुर पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग व शर्तों का पालन नहीं करने का मामला भी दर्ज किया था। मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता सीपी शुक्ला ने बताया कि बिकरू कांड के बाद एक आरोपी प्रवीण कुमार को इटावा क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर बंदूक बरामद की थी। जांच पर असलहा रामू बाजपेई के नाम पाया गया था। इसकी रिपोर्ट इटावा में दर्ज की गई थी।

क्राइम ब्रांच ने एसपी इटावा को मामला चौबेपुर कानपुर नगर भेजने के लिए पत्र लिखा था। इसी आधार पर उक्त मामला दर्ज किया गया। मामले में आरोपी प्रवीण कुमार को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। बुधवार को मामले में वादी इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच इटावा श्यामवीर सिंह कोर्ट में पेश हुए अभियोजन की ओर से बयान दर्ज कराने के बाद जिरह की गई। अब मामले में कोर्ट ने अभियोजन के अगले गवाह को तलब करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 26 सितंबर तय की है।
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