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बिकरू कांड : रंगदारी मांगने के आरोपी कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में हुए पेश
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कानपुर देहात। रंगदारी व मारपीट के मामले में बिकरू कांड के तीन आरोपियों को एसीजेएम प्रथम की कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। कोर्ट में मंगलवार को जज के अवकाश पर होने की वजह से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं अब सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की गई है।
चौबेपुर के बिकरू गांव की रोली शुक्ला ने विकास दुबे व उसके साथियों पर बंदूक व रायफल के दम पर अवैध वसूली करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साथ ही आरोप लगाया था कि रुपये न देने पर उक्त लोग मारपीट के साथ परिवार को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं।
मामले की सुनवाई एसीजेएम प्रथम कमलकांत गुप्ता की कोर्ट में चल रही है। इस घटना में नामजद विकास दुबे व उसका सहयोगी अमर दुबे एनकाउंटर में मारा जा चुका है।
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बिकरू कांड के बाद इस मारपीट व अवैध वसूली की घटना के विवेचक अजहर इशरत ने एसओ विनय तिवारी पर आरोप लगाया कि उन्होंने दबाव में लेकर जबरन रंगदारी के आरोप चार्जशीट से हटवा दिए हैं।
दो जुलाई को बिकरू में सीओ समेत आठ पुलिस कर्मियों के शहीद होने के बाद इस अवैध वसूली की घटना को अफसरों ने गंभीरता से लिया। मंगलवार को मामले में नामजद आरोपियों में हीरू दुबे उर्फ धर्मेंद्र, गोपाल सैनी व शिव दुबे को कड़ी सुरक्षा में लाकर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जज के अवकाश पर होने के चलते सुनवाई की अगली तिथि 23 नवंबर तय की गई है।
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चौबेपुर के बिकरू गांव की रोली शुक्ला ने विकास दुबे व उसके साथियों पर बंदूक व रायफल के दम पर अवैध वसूली करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साथ ही आरोप लगाया था कि रुपये न देने पर उक्त लोग मारपीट के साथ परिवार को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं।
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मामले की सुनवाई एसीजेएम प्रथम कमलकांत गुप्ता की कोर्ट में चल रही है। इस घटना में नामजद विकास दुबे व उसका सहयोगी अमर दुबे एनकाउंटर में मारा जा चुका है।
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बिकरू कांड के बाद इस मारपीट व अवैध वसूली की घटना के विवेचक अजहर इशरत ने एसओ विनय तिवारी पर आरोप लगाया कि उन्होंने दबाव में लेकर जबरन रंगदारी के आरोप चार्जशीट से हटवा दिए हैं।
दो जुलाई को बिकरू में सीओ समेत आठ पुलिस कर्मियों के शहीद होने के बाद इस अवैध वसूली की घटना को अफसरों ने गंभीरता से लिया। मंगलवार को मामले में नामजद आरोपियों में हीरू दुबे उर्फ धर्मेंद्र, गोपाल सैनी व शिव दुबे को कड़ी सुरक्षा में लाकर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जज के अवकाश पर होने के चलते सुनवाई की अगली तिथि 23 नवंबर तय की गई है।