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बिकरू कांड: गुड्डन त्रिवेदी जमानत के बाद भी जेल में ही रहेगा, संपत्तियों के जब्तीकरण के लिए मांगा गया ब्योरा
Wed, 19 Jul 2023 07:26 AM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Wed, 19 Jul 2023 07:26 AM IST
सार
Bikeru case: कानपुर देहात के चौबेपुर क्षेत्र में तीन साल पहले हुए बिकरू कांड में आरोपी गुड्डन त्रिवेदी जमानत के बाद भी जेल में ही रहेगा। उसकी संपत्तियों को लेकर एसडीएम मैथा और अकबरपुर से ब्योरा मांगा गया है।
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कानपुर एनकाउंटर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बिकरू कांड के आरोपी अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी को हाईकोर्ट से जमानत मिलने गई है, इसके बाद भी वह जेल में ही रहेगा। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज है। रिमांड लेने के साथ ही पुलिस चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। इसी मामले में धारा 14 (1) के तहत गुड्डन त्रिवेदी की संपित्तयों के जब्तीकरण को लेकर रिपोर्ट भी देहात जिला प्रशासन से मांगी गई है।
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दो जुलाई 2020 को बिकरू गांव में दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया था। इसमें सीओ समेत आठ पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। पुलिस की जांच में वारदात के अंजाम देने में विकास दुबे के साथ श्यामू, गुड्डन त्रिवेदी आदि शामिल रहे थे। वारदात के बाद गुड्डन त्रिवेदी मुंबई भाग गया था।
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वहां पर 11 जुलाई 2020 को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। बिकरू कांड में सोमवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। एसीपी बिल्हौर आईपी सिंह ने बताया कि गुड्डन त्रिवेदी फिलहाल जेल में रहेगा। घटना के बाद 23 अक्तूबर 2020 को विकास दुबे के 30 गुर्गों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें गुड्डन त्रिवेदी भी शामिल है।
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उसकी संपत्तियों को लेकर एसडीएम मैथा और अकबरपुर से ब्योरा मांगा गया है। उनकी रिपोर्ट आने के साथ ही धारा 14 (1) के तहत संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। गैंगस्टर मामले में अभी उसकी जमानत नहीं हुई है। इस कारण उसका जेल से बाहर आना अभी मुमकिन नहीं है।