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बिकरू कांड: खुशी का दिया गया हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र
Wed, 21 Feb 2024 10:23 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Wed, 21 Feb 2024 10:23 PM IST
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कानपुर देहात। बिकरू कांड में आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को चौबेपुर पुलिस ने मुख्य मामले में आरोपी बनाने के साथ ही दूसरे की आईडी से लिए सिम कार्ड का उपयोग करने के मामले में भी आरोपी बनाया था। बुधवार को खुशी के अदालत न आने पर उसका हाजरी माफी प्रार्थना पत्र दिया गया। अब अदालत ने मुख्य मामले में सुनवाई की तिथि 5 मार्च वहीं किशोर न्याय बोर्ड मे सुनवाई के लिए 11 मार्च की तिथि नियत की है।
चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे व उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। घटना में आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे जबकि कई घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने बिकरू कांड के बाद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी को मुख्य मामले में आरोपी बनाने के साथ ही दूसरे की आईडी से सिम लेकर उपयोग करने का आरोपी बनाया था। दोनों मामलों में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए गए थे। मुख्य मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 पॉक्सो बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही है। वहीं दूसरे की आईडी से लिए सिम का उपयोग करने के मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि बुधवार को खुशी के अदालत न आने पर उसकी हाजरी माफी प्रार्थना पत्र अदालत में पेश किया गया। अब दोनों ही मामलों में सुनवाई आगे बढ़ गई है।
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चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे व उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। घटना में आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे जबकि कई घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने बिकरू कांड के बाद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी को मुख्य मामले में आरोपी बनाने के साथ ही दूसरे की आईडी से सिम लेकर उपयोग करने का आरोपी बनाया था। दोनों मामलों में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए गए थे। मुख्य मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 पॉक्सो बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही है। वहीं दूसरे की आईडी से लिए सिम का उपयोग करने के मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि बुधवार को खुशी के अदालत न आने पर उसकी हाजरी माफी प्रार्थना पत्र अदालत में पेश किया गया। अब दोनों ही मामलों में सुनवाई आगे बढ़ गई है।
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