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औरैया: दोहरे हत्याकांड का मामला, आरोपी एमएलसी के भाई की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 23 Sep 2020 08:58 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: शिखा पांडेय Updated Wed, 23 Sep 2020 08:58 PM IST
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Bail application of accused MLC's brother dismissed
सपा एमएलसी कमलेश पाठक - फोटो : अमर उजाला
औरैया जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने शहर के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में आरोपी सपा एमएलसी कमलेश पाठक के छोटे भाई रामू पाठक की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
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अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 15 मार्च 2020 को शहर के मोहल्ला नारायनपुर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में गोली मारकर अधिवक्ता मंजुल चौबे व बहन सुधा की हत्या कर दी गई थी।
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इसमें सपा एमएलसी कमलेश पाठक व उसके दो भाई संतोष पाठक, रामू पाठक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने सभी 11 आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सभी आरोपियों पर हत्या के अलावा पुलिस पर फायरिंग के मुकदमे भी दर्ज हुए थे।
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16 मार्च से जेल में बंद एमएलसी कमलेश पाठक के भाई रामू पाठक की जमानत याचिका बुधवार को सत्र न्यायालय में पेश हुई। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने रामू पाठक के विरुद्ध दोनों मुकदमों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अन्य सह अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं पहले ही खारिज हो चुकी हैं।
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