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Kanpur News: किशोरी से दुष्कर्म में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 15 Feb 2025 12:36 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sat, 15 Feb 2025 12:36 AM IST
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Bail application of accused in rape of teenage girl rejected
कानपुर देहात। गजनेर क्षेत्र के एक गांव से करीब आठ माह पहले किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा था। जेल में बंद आरोपी की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए पाॅक्सो कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि गजनेर क्षेत्र एक गांव निवासी पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 28 जून 2024 की दोपहर करीब एक बजे उसकी पंद्रह वर्षीय बेटी को झांसी के गुरसहाय क्षेत्र के गांव आस्था निवासी मुकेश बहला फुसलाकर कर ले गया है। उसकी काफी तलाश की लेकिन, उसका कोई पता नहीं चला।
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पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए किशोरी की तलाश कर आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके साथ ही विवेचना पूरी कर उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज-13/पाॅक्सो एक्ट शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत में चल रही है। जेल में निरुद्ध आरोपी की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने शुक्रवार को मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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