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Auraiya: कमलेश पाठक पर दोहरे हत्याकांड में फैसला 19 को, सभी आरोपियों की अदालत में होगी पेशी
Tue, 04 Aug 2026 08:45 PM IST
Shikha Pandey
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
Published by: Shikha Pandey
Updated Tue, 04 Aug 2026 08:45 PM IST
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पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक
बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड और उससे जुड़े मामलों में मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई। मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक और उनके साथियों पर फैसला 19 अगस्त को होगा। सुनवाई कर रही विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसले के लिए तारीख तय कर दी है। उस दिन सभी आरोपियों को जेल से लाकर अदालत में पेश किया जाएगा और उनके समक्ष निर्णय सुनाया जाएगा।
शहर के मोहल्ला नारायनपुर स्थित पंचमुखी मंदिर परिसर में 15 मार्च 2020 को अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात में पुलिस ने पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक, उनके भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष पाठक, रामू पाठक और उनके सगे-संबंधियों समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
कमलेश पाठक व अन्य आरोपियों पर पुलिस ने बाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की थी। गैंगस्टर मामले में कमलेश सहित अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया गया था, जिसकी सजा वे जेल में पूरी कर चुके हैं। हालांकि सरकारी गनर को बरी कर दिया गया था। बाद में आरोपियों पर दोबारा गैंगस्टर एक्ट व दो अन्य मामले दर्ज किए गए थे, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई थीं।
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सभी आरोपियों को अलग-अलग जेलों में रखा गया है, जिसमें कमलेश पाठक केंद्रीय कारागार आगरा में निरुद्ध हैं। इस मामले में दोनों पक्षों ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी की, जिसके बाद अदालत में रोजाना सुनवाई हुई। सोमवार को बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद मंगलवार को अभियोजन पक्ष की ओर से अपनी बहस पूरी की। दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनने के बाद विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने दोहरे हत्याकांड, जानलेवा हमले और आर्म्स एक्ट से जुड़े सभी मामलों में फैसले की तिथि 19 अगस्त मुकर्रर कर दी।
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शहर के मोहल्ला नारायनपुर स्थित पंचमुखी मंदिर परिसर में 15 मार्च 2020 को अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात में पुलिस ने पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक, उनके भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष पाठक, रामू पाठक और उनके सगे-संबंधियों समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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कमलेश पाठक व अन्य आरोपियों पर पुलिस ने बाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की थी। गैंगस्टर मामले में कमलेश सहित अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया गया था, जिसकी सजा वे जेल में पूरी कर चुके हैं। हालांकि सरकारी गनर को बरी कर दिया गया था। बाद में आरोपियों पर दोबारा गैंगस्टर एक्ट व दो अन्य मामले दर्ज किए गए थे, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई थीं।
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सभी आरोपियों को अलग-अलग जेलों में रखा गया है, जिसमें कमलेश पाठक केंद्रीय कारागार आगरा में निरुद्ध हैं। इस मामले में दोनों पक्षों ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी की, जिसके बाद अदालत में रोजाना सुनवाई हुई। सोमवार को बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद मंगलवार को अभियोजन पक्ष की ओर से अपनी बहस पूरी की। दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनने के बाद विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने दोहरे हत्याकांड, जानलेवा हमले और आर्म्स एक्ट से जुड़े सभी मामलों में फैसले की तिथि 19 अगस्त मुकर्रर कर दी।