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विजय सिंह के पुत्र सहित दो के शस्त्र लाइसेंस निलंबित, पूर्व ऊर्जा मंत्री की हत्या में सजा काट रहा पूर्व विधायक

Mon, 05 Oct 2020 07:45 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: शिखा पांडेय Updated Mon, 05 Oct 2020 07:45 PM IST
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Arms license of two including Vijay Singh's son suspended
सांकेतिक तस्वीर
पूर्व ऊर्जा मंत्री की हत्या में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक विजय सिंह के बेटे का शस्त्र लाइसेंस जिलाधिकारी ने निलंबित कर दिया है। साथ ही शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए नोटिस जारी कर 19 अक्तूबर तक जवाब मांगा है।
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इसके अलावा एक अन्य शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित किया है। शहर के मोहल्ला नाला मछरट्टा निवासी पूर्व विधायक विजय सिंह भाजपा के सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के पिता पूर्व ऊर्जा मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में उम्रकैद की सजा काट रहा है।
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उसे कुछ दिन पहले ही नैनी जेल से जनपद बांदा की जेल भेजा गया है। उसके पुत्र अविनाश सिंह के नाम 32 बोर रिवाल्वर का लाइसेंस है। पुलिस अधीक्षक ने जिलाधिकारी को सौंपी जांच रिपोर्ट में कहा कि अविनाश के खिलाफ जानलेवा हमले सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है।
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आरोपपत्र भी दाखिल किया जा चुका है। आपराधिक मामलों में संलिप्तता होने के चलते एसपी ने शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति की है। इस पर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने अविनाश सिंह के रिवाल्वर का लाइसेंस निलंबित करते हुए निरस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया है।

उन्होंने कहा कि 19 अक्तूबर से पूर्व जवाब न मिलने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव भड़ौसा निवासी कपड़ा विक्रेता मोनिस उर्फ मुनीश अहमद पुत्र अनीस अहसन के विरुद्ध जानलेवा हमला सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है।

इनमें आरोपपत्र भी दाखिल हो चुका है। एसपी ने जिलाधिकारी को सौंपी जांच रिपोर्ट में मोनिस की डबल बैरल बंदूक के लाइसेंस के निरस्तीकरण की संस्तुति की है। इस पर जिलाधिकारी ने शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया। उन्हें भी नोटिस जारी करते हुए 19 अक्तूबर तक जवाब न मिलने पर लाइसेंस निरस्त करने का अल्टीमेटम दिया है।
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