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Kanpur News: आर्म्स एक्ट के दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा
Sat, 13 Jul 2024 03:16 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Sat, 13 Jul 2024 03:16 AM IST
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इटावा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आर्म्स एक्ट के चार साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार चौबिया थाना पुलिस ने वर्ष 2020 में आदित्य उर्फ गजेंद्र सिंह निवासी जैनपुरा चौबिया को आर्म्स एक्ट के मामले में जेल भेदा था। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए थे।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ की कोर्ट में हुई। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आदित्य को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। संवाद
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अभियोजन पक्ष के अनुसार चौबिया थाना पुलिस ने वर्ष 2020 में आदित्य उर्फ गजेंद्र सिंह निवासी जैनपुरा चौबिया को आर्म्स एक्ट के मामले में जेल भेदा था। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए थे।
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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ की कोर्ट में हुई। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आदित्य को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। संवाद
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