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सिख विरोधी दंगा: पूर्व पार्षद के भाइयों को हाईकोर्ट से मिली जमानत
Wed, 19 Oct 2022 09:00 AM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Wed, 19 Oct 2022 09:00 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : फाइल फोटो
कांग्रेस से पार्षद रहे मनीष शर्मा के भाइयों व सिख विरोधी दंगे में आरोपी दबौली निवासी योगेश शर्मा व भरत शर्मा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जल्द ही दोनों की जेल से रिहाई हो जाएगी। दबौली निवासी विशाखा सिंह के घर पर 7 नवंबर 1984 को दंगाइयों ने धावा बोल दिया था।
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लूटपाट कर घर में आग लगा दी गई थी। घटना में विशाखा सिंह, उनकी पत्नी सरन कौर, बेटी गुरवचन कौर, बेटे जोगिंदर सिंह, गुरुचरन सिंह, छत्रपाल सिंह व गुरुमुख सिंह की हत्या कर शव को जला दिया गया था। विशाखा के बेटे औतार सिंह ने गोविंद नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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एक ही परिवार के सात लोगों की हत्या के आरोप में योगेश व भरत को 6 जुलाई को जेल भेजा गया था। 14 सितंबर को सेशन कोर्ट से जमानतें खारिज होने के बाद दोनों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। मामले में पूर्व पार्षद कैलाश पाल व भरत शर्मा को पहले ही जमानत मिल चुकी थी।
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मंगलवार को योगेश शर्मा को भी जमानत मिल गई। पूर्व पार्षद मनीष शर्मा ने बताया कि भरत की जमानतें भी सेशन कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। सत्यापन रिपोर्ट आनी है। बुधवार को योगेश की जमानतें भी दाखिल कर दी जाएंगी जिससे जल्द ही दोनों की रिहाई हो सकेगी।