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Kanpur News: अखिलेश दुबे को डकैती मामले में भी मिली जमानत

Sat, 07 Mar 2026 02:37 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Mar 2026 02:37 AM IST
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Akhilesh Dubey also got bail in the robbery case.
कानपुर। छह माह से जेल में बंद अधिवक्ता अखिलेश दुबे को एक और मुकदमे में जमानत मिल गई है। क्लासिक कांटीनेंटल होटल की मालकिन रहीं प्रज्ञा त्रिवेदी द्वारा दर्ज कराए गए डकैती के मुकदमे में अपर जिला जज प्रथम सपना त्रिपाठी की अदालत से अखिलेश दुबे को जमानत मिल गई है। हालांकि, दो और मुकदमों में जमानत न मिलने के कारण अभी अखिलेश की जेल से रिहाई नहीं हो सकेगी।
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भाजपा नेता रवि सतीजा ने बर्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अखिलेश दुबे पर पॉक्सो के झूठे मुकदमे में फंसाकर रंगदारी वसूलने का आरोप लगाया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर छह अगस्त 2025 को अखिलेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल जाने के बाद अखिलेश के खिलाफ एक-एक कर चार और मुकदमे दर्ज हुए थे। दो मुकदमे किदवईनगर थाने में शैलेंद्र कुमार व सुरेश पाल द्वारा दर्ज कराए गए थे। एक मुकदमा अधिवक्ता संदीप शुक्ला द्वारा कोतवाली में दर्ज कराया गया था। एक मुकदमा वक्फ की संपत्ति पर कब्जे के मामले में ग्वालटोली थाने में दर्ज हुआ था। वहीं, होटल की मालकिन रहीं प्रज्ञा त्रिवेदी ने कोर्ट के आदेश पर 31 जनवरी 2011 को जूही थाने में अजय निगम और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट, बलवा व डकैती के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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मुकदमे में उसी दिन एफआर लग गई थी। अखिलेश के जेल जाने के बाद प्रोटेस्ट दाखिल किया और कोर्ट ने अग्रिम विवेचना के आदेश कर दिए। प्रज्ञा के बयानों के आधार पर पुलिस ने इस मुकदमे में भी अखिलेश दुबे का नाम बढ़ाकर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। संदीप शुक्ला और शैलेंद्र कुमार द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमों में अखिलेश को सेशन कोर्ट से ही जमानत मिल गई थी जबकि रवि सतीजा के मुकदमे में पिछले दिनों अखिलेश को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। अभी सुरेश पाल की एफआईआर और वक्फ संपत्ति से संबंधित मुकदमे में हाईकोर्ट में जमानत याचिकाएं लंबित हैं जिससे अभी अखिलेश की जेल से रिहाई नहीं हो सकेगी।
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भाजपा नेता पर हमले की आरोपी महिला को जमानत नहीं

कानपुर। भाजपा नेता सोनू राठौर पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी महिला की जमानत अर्जी जिला जज अनमोल पाल ने खारिज कर दी है। भाजपा नेता सोनू राठौर 17 फरवरी की रात अपने भाई मोनू व आयुष के साथ कार से रामलला मंदिर से लौट रहा था तभी छपेड़ा पुलिया के पास अनिल विश्वकर्मा उर्फ बउवा, अभिषेक विश्वकर्मा, सागर विश्वकर्मा, पीयूष विश्वकर्मा, कमलेश विश्वकर्मा, सागर सैनी, रिंकू, साजन उर्फ रोहित सैनी, अभय व अन्य साथियों ने अचानक उनकी कार रोककर हमला बोल दिया। अभिषेक ने सोनू पर तमंचे से फायर किया, सोनू के पेट में गोली लगने से वह जख्मी हो गया इसके बाद सोनू पर चाकू से कई वार किए और मरा समझकर भाग निकले। सोनू को हैलट में भर्ती कराया गया था। सोनू के भाई मोनू ने रावतपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे में आरोपी महिला कमलेश विश्वकर्मा और उसके बेटे अभिषेक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। कमलेश की ओर से जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई थी लेकिन कोर्ट ने गंभीर अपराध मानकर अर्जी खारिज कर दी। (संवाद)


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सहारा इंडिया को ब्याज सहित देनी होगी परिपक्वता राशि
कानपुर। सहारा इंडिया कंपनी को एफडीआर की परिपक्वता राशि, परिपक्वता की तारीख से आठ प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करनी होगी। साथ ही 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति व 10 हजार रुपये वाद व्यय भी भुगतान करना होगा। यह आदेश उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार ने दिया है। कुली बाजार सब्जी मंडी निवासी पंकज गुप्ता ने 15 मई 2018 को सहारा इंडिया से तीन एफडीआर कराई थीं जिसके लिए 15 मई 2021 को परिपक्वता राशि के रूप में 1,43,461 रुपये का भुगतान होना था। समय पूरा होने पर कंपनी ने कोई भुगतान नहीं किया जिसके बाद पंकज ने 17 अप्रैल 2023 को उपभोक्ता आयोग में कंपनी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था। (संवाद)
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